Odisha Crime: कोर्ट ने गांजा तस्करी के दोषी को सुनाई चार साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया
गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल जाने वाला एक नशा व्यापारी को 4 साल की सजा और 50 हजार रुपये की जुर्माना से दंडित किया गया है। आठगड अतिरिक्त जिला दौरा जज प्रदीप कुमार साहू ने आरोपी को यह सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर और 6 महीने की अधिक सजा भुगत ना होगा अदालत ने यह स्पष्ट किया है।
संवाद सहयोगी, कटक। गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल जाने वाला एक नशा व्यापारी को 4 साल की सजा और 50 हजार रुपये की जुर्माना से दंडित किया गया है। आठगड अतिरिक्त जिला दौरा जज प्रदीप कुमार साहू ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर और 6 महीने की अधिक सजा भुगत ना होगा, अदालत ने यह स्पष्ट किया है। मिली जानकारी के अनुसार, गुरूडिझाटिआ थाना अंतर्गत कोलतपंगी गांव के संतोष बेहेरा वर्ष 2017 मार्च 1 तारीख को एक बोरी में 13 किलोग्राम गांजा लेकर जा रहा था।
ऐसे में आबकारी विभाग को गांजा तस्करी के बारे में पता चला और आबकारी विभाग छापेमारी करते हुए गांव के एक स्कूल के पास से आरोपी संतोष को दबोच लिया। तलाशी के बाद उसके पास से वह गांजा बरामद की गई। उसके नाम पर मामला दर्ज करते हुए उसे कोर्ट चालान कर जेल भेज दिया गया था।
इस मामले की सुनवाई के समय सरकारी वकील की ओर से अदालत में तमाम गवाह और सुबुत पेश किया गया। स्वतंत्र सरकारी वकील प्रसन्न कुमार राउत के द्वारा गवाह, सबूत अदालत में पेश किया गया। फिर अदालत में पेश किए जाने वाली बहस के आधार पर अदालत ने आरोपी को 4 साल की सजा और 50 हजार रुपये की जुर्माना से दंडित किया है।
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