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ओडिशा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बारबाटी कटक के विधायक मोहम्मद मुकीम का चुनाव को कर दिया रद्द

ओडिशा हाई कोर्ट ने अपने दिए एक अहम फैसले में कटक बारबाटी के विधायक मोहम्मद मुकीम के चुनाव को रद्द कर दिया है। बताया गया कि उन्‍होंने अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने मोहम्मद मुकीम के चुनाव को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक चुनावी मामला दर्ज किया गया था। इसी पर फैसला सुनाया गया।

By Jagran News Edited By: Arijita Sen Updated: Mon, 04 Mar 2024 01:06 PM (IST)
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बारबाटी कटक के विधायक मोहम्मद मुकीम का चुनाव को रद्द किया हाईकोर्ट।
संवाद सहयोगी, कटक। ओडिशा हाई कोर्ट एक अहम राय के द्वारा कटक बारबाटी के विधायक मोहम्मद मुकीम के चुनाव को रद्द कर दिया है। विधायक अपने फलकनामा में गलत जानकारी देने के कारण उनके विधानसभा चुनाव की जीत को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

बारबाटी कटक के पूर्व विधायक व वर्तमान के राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय की ओर से मोहम्मद मुकीम के चुनाव को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक चुनावी मामला दर्ज किया गया था। इस चुनाव मामले की सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाई कोर्ट ने राय को सुरक्षित रखा था और सोमवार को इस मामले की राय को घोषित करते हुए हाईकोर्ट ने महम्मद मुकीम के चुनाव को रद्द कर दिया है।

हलफनामे में छिपाई गई थी जानकारी

जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के समय वह जो हलाफनामा दाखिल किए थे। उसमें गलती पाया गया है और कई चीजों को खासतौर पर उनके खिलाफ मौजूद मामलों को उसमें नहीं दर्शाया गया था। इस बारे में मोहम्मद मुकीम गण माध्यम को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं।

हाई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला: देवाशीष

दूसरी ओर इसको लेकर मामला दर्ज करने वाले देवाशीष सामंतराय गण माध्यम को जानकारी देते हुए कहा कि, यह निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक राय आया है।

इससे यह बात स्पष्ट हुई है कि उनके द्वारा जो आरोप लाया गया था वह निश्चित तौर पर सत्य है और वह हलफनामा में जानकारी को छुपाने के चलते उनके चुनाव को रद्द किया गया है यह सत्य की जीत है और मैं तो जानता हूं कि वह कभी भी बारबाटी कटक के विधायक नहीं थे।

उन्होंने यह सवाल किया था कि, वह जिस दिन नॉमिनेशन यानी नामांकन पत्र दाखिल किए थे। उसके अगले दिन वह हालतनामा दाखिल किए थे,  जो की पूरी तरह से गैरकानूनी है। वैसा होना संभव ही नहीं है।

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