फिर उठा बहानगा रेल हादसे का मुद्दा, अब हाई कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस; तीन रेल कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर उठा सवाल
बहानगा ट्रेन हादसे के मामले में ओडिशा हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। इस मामले में जिन तीन रेल कर्मचारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उनकी जमानत याचिका निजी अदालत ने खारिज कर दी है। तीनों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट से मदद की गुहार लगाई। मामले में इनके खिलाफ क्या सबूत है कोर्ट ने सीबीआई को अवगत करने को कहा है।
संवाद सहयोगी, कटक। Odisha Train Accident : ओडिशा के बालेश्वर बहानगा ट्रेन दुर्घटना मामले में अन्य एक आरोपित पप्पू कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद ओडिशा हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस मामले में पप्पू कुमार के खिलाफ निर्दिष्ट तौर पर क्या तथ्य या सबूत है, इसको लेकर अगली सुनवाई के दौरान अवगत कराने के लिए सीबीआई को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है।
पप्पू ने दी निचली अदालत के आदेश को चुनौती
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शिव शंकर मिश्र को लेकर गठित खंडपीठ ने पप्पू कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। ग्रीष्मावकाश के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल अप्रैल के महीने में इस मामले में पप्पू कुमार के साथ अन्य आरोपित सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल अरुण कुमार मोहंत, सोरो के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान के डिस्चार्ज पिटीशन निचली अदालत में खारिज हो गई थी।