Odisha: बच्चों को कुंए में धकेलने वाली मां को आठ वर्ष जेल की सजा, दोनों मासूमों की हो गई थी मौत; पति को पांच साल कारावास
करीब ढाई वर्ष पहले अपनी नौ वर्ष की बेटी और पांच वर्ष के बेटे को कुंए में धकेलकर उनकी हत्या करने और बाद में खुद भी कुंए में कूदकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली महिला एम. भाग्यलक्ष्मी पात्र को मंगलवार के दिन कंधमाल जिला के बालीगुड़ा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिलीप कुमार बिस्वाल ने दोषी करार देते हुए आठ वर्ष जेल की सजा सुनाई है।
संवाद सूत्र, संबलपुर/भुवनेश्वर। करीब ढाई वर्ष पहले, अपनी नौ वर्ष की नाबालिग बेटी और पांच वर्ष के बेटे को कुंए में ढकेलकर उनकी हत्या करने और बाद में खुद भी कुंए में कूदकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली महिला एम. भाग्यलक्ष्मी पात्र को मंगलवार के दिन कंधमाल जिला के बालीगुड़ा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिलीप कुमार बिस्वाल ने दोषी करार देते हुए आठ वर्ष जेल और दो हजार रुपए के जुर्माना राशि से दंडित किया है।
जबकि उसके पति एम. राजेश पात्र को पत्नी पर अत्याचार और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में पांच वर्ष जेल और 20 हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया है।
पति के अवैध संबंध को लेकर दंपती में हुई थी लड़ाई
जानकारी के अनुसार, कंघमाल जिला के राईकिया थाना अंतर्गत अलिमाहा गांव के क्रिश्चियन साही में रहने वाले एम.राजेश पात्र और पत्नी एम. भाग्यलक्ष्मी के बीच झगड़े की वजह से यह कांड हुआ था। पति राजेश के किसी और महिला से अवैध संबंध को लेकर पत्नी भाग्यलक्ष्मी विरोध करती रहती थी।इसी को लेकर 16 जुलाई 2021 के दिन दोनों में झगड़ा हुआ था और इसके बाद गुस्से में आकर भाग्यलक्ष्मी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर एक कुंए के पास पहुंची और दोनों बच्चों को कुंए में ढकेलने के बाद खुद भी खुदकुशी की कोशिश की।
गांववालों ने दोनों बच्चों को कुंए से बाहर निकालने के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया था। तब राईकिया पुलिस ने भाग्यलक्ष्मी को गिरफ्तार किया था।
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