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Odisha Train Accident: ओडिशा ट्रेन दुर्घटना से पीड़ित परिवारों को मिला मुआवजा, 51.37 करोड़ रुपये की दी सहायता

Odisha Train Accident रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को सूचित किया कि रेल मंत्रालय ने बालेश्वर रेल त्रासदी के परिजनों और पीड़ितों को अनुग्रह राशि और मुआवजा राशि के रूप में 51.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। बालेश्वर की वह ट्रेन दुर्घटना जिसमें 296 यात्रियों की मौत हो गई थी और 1200 से अधिक घायल हो गए थे।

By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Sat, 16 Dec 2023 03:30 AM (IST)
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इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास भी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा
संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को सूचित किया कि रेल मंत्रालय ने बालेश्वर रेल त्रासदी के परिजनों और पीड़ितों को अनुग्रह राशि और मुआवजा राशि के रूप में 51.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

बालेश्वर की वह ट्रेन दुर्घटना जिसमें 296 यात्रियों की मौत हो गई थी और 1,200 से अधिक घायल हो गए थे ,पर बीजद के दो सांसदों, सुलता देव और निरंजन बिशी द्वारा यह पूछे जाने के बाद आई कि क्या पीड़ितों के लिए रेलवे द्वारा घोषित अनुग्रह मुआवजे का भुगतान किया गया है।

वैष्णव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि बालेश्वर रेल त्रासदी के परिजनों व पीड़ितों को अनुग्रह राशि और मुआवजे के रूप में 51.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह वीभत्स दुर्घटना 2 जून को हुई जब कोरोमंडल एक्सप्रेस बालेश्वर के बहानगा बाजार स्टेशन पर एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और उसके कुछ पटरी से उतरे डिब्बे बगल की पटरियों पर गिर गए और आने वाली यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। 

रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा रेलवे बोर्ड को सौंपी गई स्वतंत्र जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नलिंग कार्य में खामियों के बावजूद बार-बार असामान्य व्यवहार होने पर सिग्नलिंग और दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की जा सकती थी। बहानगा बाज़ार के स्टेशन प्रबंधक द्वारा उन्हें दो समानांतर पटरियों को जोड़ने वाले स्विचों की सूचना दी गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास भी है, जिसने सितंबर 2023 में तीन गिरफ्तार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।  

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