Sambalpur: NDA, CDS और ASO की परीक्षा के लिए कर्फ्यू में ढील; छात्रों के लिए करवाई गई बस-भोजन की व्यवस्था
Curfew in Sambalpur संबलपुर जिला प्रशासन ने रविवार को होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षार्थियों के लिए कर्फ्यू में छूट दी है। छात्रों को पहचान पत्र रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा उनके भोजन के लिए परीक्षा केंद्रों को आहार केंद्र से जोड़ा गया है।
By Jagran NewsEdited By: Roma RaginiUpdated: Sun, 16 Apr 2023 07:42 AM (IST)
संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। संबलपुर जिला प्रशासन ने रविवार को होने वाली एनडीए, सीडीएस और हाईकोर्ट एएसओ परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में कर्फ्यू की स्थिति में ढील देने की घोषणा की है। जिला कलेक्टर अनन्या दास ने कहा कि छात्रों को सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच और शाम 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच संबलपुर में परीक्षा केंद्रों से आने-जाने के लिए कर्फ्यू में छूट दी है।
जिला कलेक्टर अनन्या दास ने कहा कि सुबह और दोपहर में जनता को भोजन और किराने की खरीद के लिए दो छूटें बरकरार रहेंगी, परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सुरक्षा को बढ़ाते हुए कर्फ्यू में छूट दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सभी छात्रों को अपना छात्र पहचान पत्र और/या परीक्षा प्रवेश पत्र साथ रखना चाहिए। जिससे अधिकारी उनकी पहचान कर सके। संबलपुर जिला प्रशासन ने एक परीक्षा हेल्पलाइन नंबर-0663 2403644 भी जारी किया है। इसके अलावा प्रशासन बसें भी मुहैया कराएगा।
छात्रों के लिए करवाई गई भोजन की व्यवस्था
जिला कलेक्टर ने बताया कि खेतराजपुर रेलवे स्टेशन, संबलपुर सिटी रेलवे स्टेशन और अइंठापाली चौराहे से चलेंगी। जिससे छात्रों को उनके संबंधित परीक्षा केंद्रों तक जाने में आसानी हो सके। वहीं, कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद रहेंगी। इसलिए छात्रों को दोपहर का भोजन भी दिया जाएगा। इसके लिए हमने सभी परीक्षा केंद्रों को नजदीकी आहार केंद्रों से जोड़ दिया है।
संबलपुर उप-जिलाधीश ने आदेश जारी कर धारा 144 सीआरपीसी के तहत कर्फ्यू की स्थिति घोषित की थी। इसके तहत किसी भी व्यक्ति या लोगों के समूह को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। जिससे टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में शांति और शांति सुनिश्चित हो सके।
संबलपुर के धनुपाली थाने, खेतराजपुर थाने, एंथापाली थाने, बरेईपाली थाने और सदर थाने के इलाकों में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए धारा 144 लागू किया गया है। हालांकि, किसी भी आवश्यक वस्तुओं या किसी अन्य आपात स्थिति की खरीद के लिए सुबह 8.00 बजे से 10.00 बजे और दोपहर 3.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच छूट प्रदान की गई थी।
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