2nd Wave Of Coronavirus: ओडिशा में अनाथालयों व छात्रावासों के लिए SOP जारी, कूपन व्यवस्था लागू
2nd wave of coronavirus कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए ओडिशा में मानसिक स्वास्थ्य छात्रावासों अनाथालयों अल्प प्रवास गृहों और बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के लिए एसओपी जारी की गई है। एक साथ खाने शौचालय जाने गलियारों में भीड़ न करने पर रोक।
राउरकेला, जागरण संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य छात्रावासों, अनाथालयों, अल्प प्रवास गृहों और बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के लिए एसओपी जारी की है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य प्रशासनिक सचिव प्रदीप कुमार महापात्र ने राज्य के सभी जिलापाल, नगर निगमों, सीडीएमओ और एससीबी एमएचआई के निदेशकों को इसे लेकर पत्र लिखा है। जिसमें छात्रावास/केंद्र
परिसर में थूकने पर पाबंदी के साथ केंद्र में पहली बार आने वालों को अपनी कोविड जांच कराने को कहा गया है। इसी प्रकार इन सभी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रवेश के समय हाथ धोने के साथ-साथ थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। बिना लक्षण वाले कर्मचारियों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। किसी भी अंतोवासी को कोविड संक्रमण होता की स्थिति को देखते हुए केंद्र में एक आइसोलेशन रूम बनाने को अनिवार्य किया गया है।
छात्रावास के लिए जारी दिशा-निर्देश
छात्रावास में रहने वाले अंतोवासियों को सावधान रहने के साथ अपने कप, बर्तन, भोजन, पेय एक दूसरे के साथ न बदलने को कहा गया है। कमरों में जिस तरह फ्री एयर सर्कुलेशन रहे उस पर वार्डन को नजर रखने को कहा गया है। वॉशरूम को हर दिन नियमित अंतराल पर साफ करने व अंतोवासी को दूसरे का साबुन या कीटाणुनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है। अंतोवासी के लिए एक साथ खाने, शौचालय जाने, गलियारों में भीड़ न करने तथा तीन से अधिक के खड़े होने पर रोक लगा दी गई है।
भीड़ से बचने के लिए कूपन की व्यवस्था
भोजन के दौरान अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए कूपन की व्यवस्था किए जाने के साथ मेस में प्रवेश करने से पहले रसोइयों की भी जांच की जानी है। डॉक्टर प्रतिदिन छात्रावास/केंद्र का दौरा करेंगे और मेस को वीकेंड में सेनेटाइज करेंगे। इन जगहों पर 24 घंटे एंबुलेंस को रखना जरूरी है। यदि किसी अंतोवासी की पहचान पॉजिटिव आती है तो उसे तत्काल छात्रावास/केंद्र के आइसोलेशन सेंटर में ले जाया जाएगा और परिवार को सूचित किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उसे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। किसी भी अंतोवासी को खांसी, बुखार, गले में खराश या पतला दस्त होने पर जिला स्तर पर आईडीएसपी सेल को सूचित करना है। छात्रावास/केंद्र का एक नोडल अधिकारी आईडीएसपी सेल के संपर्क में रहेगा।
एक सप्ताह में अधिकतम 15 मिनट की छूट
वहीं, एक छात्र सप्ताह में अधिकतम 15 मिनट के लिए बाहर जा सकता है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे संगरोध में रखने के साथ कैंपस डॉक्टर से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। यदि इस समय कोई आगंतुक केंद्र पर आता है, तो उसे मास्क, स्वच्छता और किसी विशेष स्थान पर अंतोवासियों के साथ बैठक करने की व्यवस्था करनी है। एक कर्मचारी आगंतुकों के रजिस्टर का रखरखाव करने सहित उनके पते को एकत्र करेगा।