Subhadra Yojana: सुभद्रा योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी, कौन सी महिलाएं कर सकती हैं आवेदन; पढ़िए पूरी डीटेल
Odisha Subhadra Yojana सोमवार को ओडिशा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुभद्रा योजना के लिए बहुप्रतीक्षित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत लाभुक महिलाओं को साल में दो बार किश्तों में 5-5 हजार रुपया दिए जाएंगे। इस योजना के आवेदन के लिए कौन सी महिलाएं पात्र हैं और कौन सी नहीं। इससे संबधित जानकारी यहां पढ़िए।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Odisha News ओडिशा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुभद्रा योजना के लिए बहुप्रतीक्षित दिशा-निर्देश सोमवार को जारी किए गए हैं।
इस योजना के तहत महिलाओं को साल में दो बार 5-5 हजार रुपया मिलने वाला है। ऐसे में दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कौन इस योजना के पात्र हैं और कौन नहीं।1 जुलाई 2024 तक 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक की महिला वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पात्र नहीं होगी। किसी भी सरकारी योजना जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति आदि के तहत 1,500 रुपये या अधिक मासिक या 18,000 रुपये या अधिक वार्षिक सहायता पाने वाली महिला पात्र नहीं होगी।
ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं सुभद्रा योजना के लिए आवेदन
1.यदि कोई महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य सांसद या विधानसभा का वर्तमान या पूर्व सदस्य।2.कर दाता महिलाएं।
3.किसी भी शहरी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्था का निर्वाचित जन प्रतिनिधि।4. राज्य या केंद्र सरकार के किसी उपक्रम/बोर्ड/स्थानीय निकाय/संगठन का अस्थायी या स्थायी कर्मचारी या पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
5.किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्ड/केंद्र सरकार/राज्य सरकार का चयनित सदस्य।6. यदि उसके परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि और 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है।7.यदि उसके पास ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, छोटे वाणिज्यिक वाहन या किसी अन्य हल्के वाहन को छोड़कर कोई चार पहिया वाहन है।इस योजना के लिए, एक परिवार का अर्थ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) में वर्णित कोई भी परिवार है।
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