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पैसों को लेकर होती थी पति-पत्नी के बीच लड़ाई, पति ने की पत्नी की हत्या; अदालत ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

Bhubaneswar Crime उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं आरोपी ने अपनी 6 साल की बेटी का भी गल रेत दिया हालांकि वह बच गई। इस मामले में अब एक अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। ये घटना साल 2022 में भुवनेश्वर के भरतपुर इलाके में हुई थी।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Updated: Fri, 02 Aug 2024 08:01 AM (IST)
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पति ने की पत्नी की हत्या अब अदालत ने सुनाई मौत की सजा (प्रतीकात्मक फोटो)

आईएएनएस, भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया था। वहीं, आरोपी ने अपनी 6 साल की बेटी का गला काटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

इस मामले में अब भुवनेश्वर की एक अदालत ने गुरुवार को व्यक्ति मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि ये घटना साल 2022 में भुवनेश्वर के भरतपुर इलाके में हुई थी।

दोषी की पहचान संजीत दास उर्फ ​​बांकू के रूप में हुई है और वह भुवनेश्वर के घटिकिया इलाके का निवासी है।

एक पुलिस सूत्र ने बताया, बेरोजगार संजीत अपनी दिवंगत पत्नी सरस्वती की आय पर निर्भर था। उसकी पत्नी पास के एक निजी अस्पताल में हेड नर्स के रूप में काम करती थी। दंपति के बीच अक्सर पैसों के मुद्दों पर झगड़ा होता था। इस बीच, जिस दिन अपराध हुआ, उससे ठीक चार दिन पहले उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद संजीत और भी चिंतित हो गया।

9 जून 2022 को संजीत और सरस्वती के बीच फिर से बहस हुई और गुस्से में आकर संजीत ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से कई बार वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

उसने घटनास्थल से भागने से पहले अपनी छह साल की बेटी का गला भी रेत दिया। दो महीने से ज़्यादा समय तक ज़िंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद लड़की के जख्म ठीक हो पाए।

मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर भरतपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को उसके घर के पास स्थित शराब की दुकान से गिरफ्तार कर लिया।

अदालत ने 15 गवाहों के बयान और 57 साक्ष्यों की जांच के बाद फैसला सुनाया। संजीत द्वारा अपनी ही पत्नी की नृशंस हत्या और अपनी मासूम बेटी की हत्या के प्रयास को गंभीर अपराध मानते हुए अदालत ने गुरुवार को उसे फांसी की सजा सुनाई।

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