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ओडिशा में कल नहीं चलेंगे वाहन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स संघ ने किया बंद का एलान; बढ़ेगी लोगों की मुश्किलें

ओडिशा में केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ वाहनों का चक्का जाम रहेगा। ऑल ओडिशा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर 8 जनवरी से तीन पहिया चार पहिया बस और ट्रकों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। इस कानून को केंद्र वापस नहीं लेती है तो यह आंदोलन जारी रहेगा। यह बातें वरिष्ठ सीपीएम नेता निर्मल नायक ने कही।

By Jagran News Edited By: Shashank ShekharUpdated: Sun, 07 Jan 2024 07:23 PM (IST)
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ओडिशा में कल नहीं चलेंगे वाहन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स संघ ने किया बंद का एलान; (फाइल फोटो)

लावा पांडे, बालेश्वर। केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ में ऑल ओडिशा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर आगामी कल यानी की 8 जनवरी से ओडिशा में तीन पहिया चार पहिया तथा बस से और ट्रकों को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है।

इन वाहनों के चालक कोई भी गाड़ी नहीं चलाएंगे। इस कानून को यदि केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, वरिष्ठ सीपीएम नेता निर्मल नायक ने उक्त बातें कही।

कम्युनिस्ट के वरिष्ठ नेता ने क्या कुछ कहा 

जागरण से बात करते हुए कम्युनिस्ट के वरिष्ठ नेता ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है कि यदि कोई भी चालक किसी भी व्यक्ति का वाहन के धक्के से मौत हो जाती है तो उसे 10 साल का दंड और 7 लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी कानून के विरुद्ध पूरे ओडिशा में ड्राइवर ने बंद का आह्वान किया है।

इस संबंध में बालेश्वर बस मालिक संघ के अध्यक्ष माधवानंद मिश्रा ने बताया कि कल से बालेश्वर समेत पूरे ओडिशा में ड्राइवर केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत बालेश्वर में कोई भी बसें नहीं चलेंगी। यदि तीन पहिया ऑटो और चार पहिया वाहन तथा इससे बड़े वाहन पूरी तरह बंद हो जाएंगे तो मुसाफिरों के सामने काफी दिक्कतें आ जाएंगे।

24 घंटे पहले ही ओडिशा में ड्राइवर ने किया था हड़ताल

वहीं, दूसरी ओर मात्र 24 घंटे पहले ही ओडिशा में ड्राइवर ने हड़ताल किया था, जिस हड़ताल को राज्य की सरकार ने उनकी विभिन्न मांगों को मान लिया, लेकिन केंद्र के नए कानून के खिलाफ ड्राइवर महासंघ तथा ऑल ओडिशा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन से जुड़े ड्राइवर ने बंद का ऐलान किया।

ओडिशा की परिवहन मंत्री टुकुनी साहू को एक पत्र के जरिए इसकी विधिवत सूचना दिया गया है और मंत्री के जरिए केंद्र सरकार को कानून वापस लेने का अनुरोध किया।

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