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Odisha News: छात्र सांसद चुनाव मामले ने पकड़ा तूल, हाईकोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब

राज्य के विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में छात्र सांसद चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इस मामले में नोटिस जारी किया है। इस मामले में एक सप्ताह के अंदर जवाब रखने के लिए राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस विद्युत रंजन षड़ंगी एवं जस्टिस एस.एस रमण को लेकर गठित खंडपीठ है।

By Paras PandeyEdited By: Paras PandeyPublished: Sat, 07 Oct 2023 02:00 AM (IST)Updated: Sat, 07 Oct 2023 02:25 AM (IST)
हाई कोर्ट में छात्र सांसद चुनाव मामला (फाइल फोटो)

संवाद सहयोगी,कटक। राज्य के विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में छात्र सांसद चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इस मामले में नोटिस जारी किया है । इस मामले में एक सप्ताह के अंदर जवाब रखने के लिए राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस विद्युत रंजन षड़ंगी एवं जस्टिस एस.एस रमण को लेकर गठित खंडपीठ एबीवीपी के राज्य सचिव अरिजीत पटनायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चंडी प्रसाद सुआर की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ऐसा निर्देश दिया है।

एक सप्ताह के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। राज्य के तमाम विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में वर्ष 2023-24 शिक्षा वर्ष में छात्र सांसद चुनाव के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में यह जनित याचिका दायर की गई थी।

याचिका में यह जिक्र किया गया था कि, वर्ष 2019 से राज्य में छात्र संसद चुनाव नहीं किया जा रहा है। जोकि संविधान की धारा 19 और 21 में नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है । अनिश्चितकाल के लिए छात्र संसद चुनाव को रद्द करना लिंग दो कमेटी अनुमोदन को भी उल्लंघन कर रहा है ।

इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट केरल विश्वविद्यालय वर्सेस काउंसिल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजेस, केरल मामले में प्रदान करने वाली राय का भी यह उल्लंघन कर रहा है। छात्र-छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल में नियुक्ति के लिए छात्र संसद चुनाव देश के हर एक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में होगा, यह बात सुप्रीम कोर्ट अपने राय में जिक्र किया है।

लेकिन उस नियम को उल्लंघन कर छात्र-छात्राओं की गणतंत्र अधिकार को नजरअंदाज करते हुए सरकार किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में छात्र संसद चुनाव कराने के लिए इजाजत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हाई कोर्ट राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए निर्देश दें,यह गुहार याचिका में की गई है।

इस मामले में प्रमुख शासन सचिव,उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, गण शिक्षा विभाग के सचिव आदि को पक्ष बनाया गया है। याचिकाकर्त्ता की ओर से वकील पीतांबर आचार्य मामला संचालन कर रहे हैं ।  


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