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Odisha High Court के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस मोहम्मद रफीक

Odisha High Court जस्टिस मोहम्मद रफीक को ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्‍त किया गया है।

By Babita kashyapEdited By: Updated: Fri, 24 Apr 2020 11:04 AM (IST)
Odisha High Court के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस मोहम्मद रफीक
कटक, जेएनएन। ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस मोहम्मद रफीक को नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में केंद्र कानून मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर यह जानकारी दी गई है। जस्टिस रफीक इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीमकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की सलाह एवं राष्ट्रपति के निर्देश से उनकी ओड़िशा हाईकोर्ट में बदली की गई है। यहां उल्लेखनीय है कि ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र जावेरी के रिटायर होने के बाद जस्टिस संजू पंडा वर्तमान समय में ओड़िशा हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की दायित्व निभा रहे हैं। 

गौरतलब है कि राजस्थान के चुरु जिले के सुजनगढ़ में जस्टिस मोहम्मद रफीक वर्ष 1960 मई 25 तारीख को पैदा हुए थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी से वह वर्ष 1980 में बी.कॉम की पढ़ाई और 1984 में एलएलबी की पढ़ाई खत्म किए थे। 1984 में ही वकालत के पेशे में योगदान दिए थे और एम.कम की पढ़ाई जारी रखते हुए 1986 में एम.कम पास किए थे। वकालत की पेशे में सफलता हासिल करते हुए वह राजस्थान सरकार के वकील के तौर पर सफलता के साथ कार्य किए थे।

बाद में केंद्र सरकार के वकील के तौर पर भी उन्हें नियुक्ति मिली थी और वह उसमें सफलता हासिल किए थे। वह संवैधानिक मामला, नौकरी संबंधित मामला,जमीन अधिग्रहण मामला, अपराधिक मामला, टैक्स संबंधित मामला,कंपनी मामला कस्टम और एक्साइज आदि अनेक मामलों में महरात हासिल किए है। वर्ष 2006 मई 15 तारीख को उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति मिली थी।

वर्ष 2019 अक्टूबर 12 तारीख के अंदर वह राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर दो-दो बार सफलता के साथ कार्य संपादन किए थे। वर्ष 2019 अक्टूबर 13 तारीख को वह मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लिए थे और वर्ष 2020 अप्रैल 18 तारीख को सुप्रीमकोर्ट के कॉलेजियम उनका नाम ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अनुमोदन करने के पश्चात जस्टिस मोहम्मद रफीक का तबादला मेघालय हाईकोर्ट से ओडिशा हाईकोर्ट को हुआ है।

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