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Odisha Crime News: भाभी के हत्यारे देवर को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा, 2017 में दिया था वारदात को अंजाम

भाभी की हत्या करने वाले आरोपित देवर के चर्चित मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आरोपित सुनील लकड़ा को इस मामले में दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वारदात को आरोपित ने 2017 में अंजाम दिया था।

By Rajesh SahuEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Sun, 18 Dec 2022 04:09 AM (IST)
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अस्पताल में डॉक्टरों ने किया था मृत घोषित
जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिला दौरा जज शुभदर्शी पटनायक ने साल 2017 में हुई वारदात में भाभी की हत्या करने के आरोपित देवर सुनील लकड़ा को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 16 मई 2017 को राजगांगपुर थाना अंतर्गत खटांग तलसाही गांव में यह हत्याकांड हुआ था। उस दिन आरोपित सुनील ने जमीन विवाद को लेकर जब घर में कोई नहीं था तब अपनी भाभी सेरानी लकड़ा पर लकड़ी के डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया था मृत घोषित

सिर में चोट लगने के कारण काफी खून बहने के साथ सेरानी जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद सुनील घायल भाभी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। डाक्टर की सूचना पर राजगांगपुर थाना की अतिरिक्त पुलिस अधिकारी सस्मिता महंत अस्पताल पहुंच एक हत्या का मामला दर्ज करने के साथ आरोपित सुनील लकड़ा को गिरफ्तार किया था।

इसी मामले की सुनवाई करते हुए जिला दौरा जज की अदालत ने पुलिस रिपोर्ट, 16 गवाहों के बयान, सरकारी वकील की दलीलों और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपित सुनील लकड़ा को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनायी है। मामले की पैरवी सरकारी वकील अब्दुल शमीम अख्तर ने की।

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