फीस के अभाव में वंचित नहीं होंगे बच्चे : हाईकोट
वार्षिक परीक्षा के पहले जिले के सभी शिक्षा संस्थानों में अध्यनरत छात्र छात्राओं से फीस वसूलने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लग रहे थे। जबकि 19 जनवरी को ओडिशा हाईकोर्ट ने उक्त मामले में हस्तक्षेप करते हुए निर्देश जारी किया था। मगर निजी शिक्षा संस्थान इसके प्रति ध्यान हीं नहीं दे रहे थे। जिस पर शिक्षा विभाग गंभीरता दिखाते हुए सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों के जरिए स्कूलों को नोटिस जारी किया है।
संसू, झारसुगुड़ा : वार्षिक परीक्षा के पहले जिले के सभी शिक्षा संस्थानों में अध्यनरत छात्र छात्राओं से फीस वसूलने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लग रहे थे। जबकि 19 जनवरी को ओडिशा हाईकोर्ट ने उक्त मामले में हस्तक्षेप करते हुए निर्देश जारी किया था। मगर निजी शिक्षा संस्थान इसके प्रति ध्यान हीं नहीं दे रहे थे। जिस पर शिक्षा विभाग गंभीरता दिखाते हुए सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों के जरिए स्कूलों को नोटिस जारी किया है। जिसमें फीस नहीं भर पाने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित नहीं करने की बात कही है। जिले के निजी शिक्षा संस्थानों द्वारा वार्षिक परीक्षा से पहले ही फीस भरने के लिए बारंबार अभिभावकों को नोटिस जारी कर दबाव बनाया जा रहा था। जिससे अभिभावकों में रोष बढ़ता जा रहा है। कोरोना के समय स्कूल में पढ़ाई के साथ स्कूल भी बंद थी। वहीं पहले की तरह वार्षिक परीक्षा के पहले पूरी फीस भरने स्कूल प्रबंधकों द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने का अभिभावक संघ ने विरोध किया है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने भी फीस वसूली के संबंध में स्पष्ट आदेश दिया था। मगर उक्त आदेश कि अवमानना निजी स्कूल प्रबंधक द्वारा की जा रही है। जिसे लेकर विभिन्न महल में भी असंतोष देखा जा रहा है। झारसुगुड़ा जिला अधिकारी ने बीते 12 तारीख को निर्देश जारी करके सभी निजी सरकारी स्कूलों को इस संबंध में सतर्क कर दिया है। इस आदेश के बाद अब सभी की नजर निजी स्कूल प्रबंधन पर टिकी है कि वे अब क्या कदम उठा रहे है। शिक्षा विभाग किस प्रकार का कदम उठाएगा उसका इंतजार सभी को है।