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Odisha News: ओडिशा के कांग्रेस प्रभारी पर डेढ़ करोड़ का ठगी का आरोप, मचा सियासी भूचाल

Odisha News ओडिशा में कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अजय कुमार समेत तीन नेताओं पर 1.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर की एक कोर्ट के आदेश पर भरतपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान हुए समझौते को लेकर है।

By Sheshnath Rai Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Thu, 17 Oct 2024 02:45 PM (IST)
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ओडिशा के कांग्रेस प्रभारी पर डेढ़ करोड़ का ठगी का आरोप (जागरण)

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Odisha News: ओडिशा में बिना नेतृत्व के कांग्रेस को एक और झटका लगा है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के प्रभारी अजय कुमार, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष शरत कुमार पटनायक और कांग्रेस नेता विश्वरंजन मोहंती के खिलाफ 1.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर की जेएमएफसी कोर्ट के आदेश पर पुलिस को भरतपुर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

 शिकायतकर्ता ने बताया-कैसे हुई थी डील

पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए एलईडी टीवी और वाहन मुहैया कराने के लिए तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरत पटनायक और कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार ने आशुतोष महापात्र के साथ डेढ़ करोड़ रुपये का समझौता किया था। महापात्र को एडवांस के तौर पर 8 लाख रुपये दिए गए थे। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने मतदान खत्म होने के बाद शेष राशि का भुगतान करने का वादा किया था।

हालांकि, मतदान खत्म होने के बाद दोनों नेता महापात्र का फोन तक नहीं उठा रहे हैं, राशि का भुगतान करना तो दूर की बात है। बाद में, अजय कुमार और शरत पटनायक दोनों ने उन्हें धमकी दी और बकाया राशि नहीं दिया। अपनी शिकायत में, महापात्र ने कहा कि जब दोनों नेताओं से मुलाकात की और पैसे देने पर जोर दिया, तो कांग्रेस नेता विश्वरंजन मोहंती, जो वहां थे, ने लात मारने के साथ बिहारी गुंडे द्वारा उन्हें मारने की धमकी दी।

बकाया मिलने की उम्मीद खत्म हुई तो पीड़ित पहुंचा थाने

यह महसूस करते हुए कि बकाया मिलने की उनकी उम्मीदें अब खत्म हो गई है तो महापात्र ने भरतपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने उनकी एफआईआर पर संज्ञान नहीं लिया। बाद में, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से भुवनेश्वर डीसीपी को सूचित किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे जेएमएफसी अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत के हस्तक्षेप और आदेश के बाद, भरतपुर पुलिस स्टेशन ने शिकायत के आधार पर 12 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं अजय कुमार, शरत पटनायक और विश्वरंजन मोहंती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। उनके खिलाफ धारा 120-बी, 420, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

वहीं प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, पटनायक ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। पटनायक ने कहा कि तत्कालीन ओपीसीसी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किसी भी व्यक्ति के साथ कोई समझौता नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं था।

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