Kejriwal Arrest: सिंघवी की ये दलील सुनते ही SC ने याचिका वापस लेने की दे दी इजाजत, सॉलिसिटर जनरल बोले- इसे तुरंत रिकॉर्ड पर ले लें और...
Arvind Kejriwal Arrest दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को तीन दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा कि जज जल्दबाजी में थीं उन्होंने अभियोजन पक्ष को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। एक के बाद एक कानूनी मुकदमों में फंसते जा रहे जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जमानत पर रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली।
केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि 25 जून को हाई कोर्ट का आदेश आ गया है ऐसे में वह अपनी लंबित याचिका वापस लेना चाहते हैं और नई याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को समग्रता के साथ चुनौती देंगे। कोर्ट ने याचिका वापस लेने का अनुरोध स्वीकार कर लिया और याचिका को वापस लिए जाने के कारण खारिज घोषित कर दिया।
कोर्ट ने बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की निचली अदालत ने गत 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दे दी थी। ईडी ने अगले ही दिन जमानत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई से पहले ही 21 जून को जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी और अंतरिम जमानत अर्जी पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
1 जून के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
केजरीवाल ने आनन फानन में हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत पर रोक लगाने के 21 जून के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जबतक हाई कोर्ट अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाता है तबतक के लिए कोर्ट जमानत पर रोक का आदेश हटा दे और उन्हें रिहाई दे दी जाए।