Arvind Kejriwal Bail: हरियाणा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे CM केजरीवाल? SC ने क्या रखी है शर्त
Arvind Kejriwal Bail सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीएम केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे या नहीं। आइए जानते हैं कोर्ट ने जमानत देते हुए सीएम के सामने क्या शर्तें रखी हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। CM Kejriwal Grants Bail। शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 156 दिनों के बाद आखिरकार जेल से जमानत मिल गई है। दो जजों की बेंच ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया। जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
किन शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। कोर्ट के मुताबिक, वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। वहीं, वो गवाहों से संपर्क नहीं कर सकते हैं। तीसरा शर्त यह है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट ने 10 लाख के मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया है। वो न तो सीएम दफ्तर जा सकते हैं और न ही न किसी फाइल पर साइन कर सकेंगे।