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Arvind Kejriwal Bail: हरियाणा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे CM केजरीवाल? SC ने क्या रखी है शर्त

Arvind Kejriwal Bail सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीएम केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे या नहीं। आइए जानते हैं कोर्ट ने जमानत देते हुए सीएम के सामने क्या शर्तें रखी हैं।

By Jagran News Edited By: Piyush Kumar Updated: Fri, 13 Sep 2024 11:16 AM (IST)
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सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में जमानत मिल गई है। (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। CM Kejriwal Grants Bail। शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 156 दिनों के बाद आखिरकार जेल से जमानत मिल गई है। दो जजों की बेंच ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया। जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

किन शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत 

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। कोर्ट के मुताबिक, वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। वहीं, वो गवाहों से संपर्क नहीं कर सकते हैं। तीसरा शर्त यह है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट ने 10 लाख के मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया है। वो न तो सीएम दफ्तर जा सकते हैं और न ही न किसी फाइल पर साइन कर सकेंगे।

क्या चुनावी प्रचार-प्रसार कर सकते हैं CM केजरीवाल

बता दें कि अगले कुछ दिनों में हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Election 2024) होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे या नहीं? बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक को चुनाव प्रचार-प्रसार से नहीं रोका गया है। वो पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। इतना ही नहीं वो पार्टी दफ्तर भी जा सकते हैं।

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