Arvind Kejriwal: ...तो केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, सिंघवी ने दी ऐसी दलील; SC ने कहा- ईमेल करना हम विचार करेंगे
सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही उन्होंने जमानत याचिका भी दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने की सलाह दी थी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने सीबीआइ गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट से जमानत मांगी है।
सोमवार को केजरीवाल की ओर से प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल की पैरोकारी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह ईमेल भेजें कोर्ट विचार करेगा।
HC के आदेश को SC में चुनौती
केजरीवाल फिलहाल सीबाआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गत पांच अगस्त को केजरीवाल की सीबीआइ गिरफ्तारी रद करने की मांग खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
केजरीवाल को मिल सकती है जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग (ईडी) मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है, अगर सीबीआइ केस में जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। सीबीआइ ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था उस वक्त केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में थे। केजरीवाल ने दो याचिकाएं दाखिल की हैं एक में सीबीआइ गिरफ्तारी को चुनौती दी है और दूसरी में जमानत मांगी गई है।
कोर्ट ने कहा- विचार करेंगे
सोमवार को सिंघवी ने जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि अन्य सहअभियुक्तों को पीएमएलए की धारा 45 में जमानत मिली है जिसके प्रविधान ज्यादा सख्त हैं जबकि इस मामले में ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वह ईमेल भेजें विचार किया जाएगा।ईडी व सीबीआइ को नोटिस
- एक अन्य पीठ ने केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रमुख रहे विजय नायर की जमानत याचिका पर ईडी व सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- विजय नायर एक वर्ष 10 महीने से जेल में है। नायर की ओर से बहस करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनका मामला मनीष सिसोदिया के केस में दिये गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह कवर होता है।
- केस में 350 गवाह हैं निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है ऐसे में नायर को जमानत दे दी जाए। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस किया।