सरकार ने प्रतिबंधित संगठन सिमी पर और पांच साल के लिए लगाया प्रतिबंध
सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर और पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
By Arun Kumar SinghEdited By: Updated: Fri, 01 Feb 2019 11:49 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर और पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सिमी पर देश में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अगर सिमी की गैरकानूनी गतिविधियों को तत्काल रोका और नियंत्रित नहीं किया गया तो वह अपनी विध्वंशकारी गतिविधियों, अपने फरार सदस्यों को पुनर्गठित करने का काम जारी रखेगा। साथ ही राष्ट्र विरोधी भावना को भड़का कर देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचाने और अलगाव को बढ़ावा देने के काम में भी लगा रहेगा।अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं का इस्तेमाल करते हुए संगठन पर और पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाती है।
गृह मंत्रालय ने 58 मामलों का जिक्र किया है, जिसमें सिमी के सदस्य शामिल रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि संगठन सांप्रदायिक विवाद पैदा कर लोगों के दिमाग को भ्रमित कर रहा है। इससे देश की एकता और सुरक्षा को खतरा है। सरकार ने सिमी को गैरकानूनी संगठन भी घोषित किया है।