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Gyanvapi Case Verdict: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के आदेश पर भाजपा नेता बोले- सत्य की हुई जीत, ओवैसी बिफरे

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत के आदेश का सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा के कई नेताओं ने स्वागत किया तो दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर अप्रसन्‍नता जाहिर की। किसने क्‍या कहा जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Tue, 13 Sep 2022 01:35 AM (IST)
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वाराणसी जिला अदालत ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।

नई‍ दिल्‍ली, एजेंसियां। वाराणसी जिला अदालत ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा-अर्चना की अनुमति मांगने वाली याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया गया था। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत के आदेश का सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा के कई नेताओं ने स्वागत किया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वाई. सत्य कुमार ने इसे 'सत्य की जीत' करार दिया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर अप्रसन्‍नता जाहिर की।

ओवैसी ने फैसले पर नाखुशी जताई

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर नाखुशी जताते हुए कहा- आज जो आदेश आया है उस पर मेरी राय है कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट- ज्ञानवापी केस में आदलत के फैसले पर आया ओवैसी का रिएक्‍शन

हम ज्ञानवापी का भी करते हैं सम्मान

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा- हम फैसले का सम्मान करते हैं, हम ज्ञानवापी का भी सम्मान करते हैं। अगली सुनवाई में हमें कानून पर भरोसा है। हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के साथ हैं। उन्‍होंने एक अन्‍य ट्वीट में कहा- 

— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) September 12, 2022

न्यायालय के निर्णय का सम्मान

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा- हम माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। मेरे पास कई फोन आ रहे हैं सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। प्रदेश में खुशी की लहर है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करेंगे।

जय बाबा विश्वनाथ

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल दो वाक्‍यों का ट्वीट किया। उन्‍होंने कहा- जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव...

सभी लोग फैसले का सम्मान करें

उत्‍तर प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- बाबा विश्वनाथ जी और मां शृंगार गौरी मंदिर मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, सभी लोग फैसले का सम्मान करें। उन्‍होंने एक अन्‍य ट्वीट में कहा- 

कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा- कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

सत्य की जीत

वाई. सत्य कुमार ने एक ट्वीट में कहा, 'सत्य की जीत! हिंदू पक्ष द्वारा दायर मुकदमे को विचारणीय घोषित करने वाला वाराणसी की अदालत का फैसला महादेव की कृपा के कारण है! हर हर महादेव।'

यह निर्णय हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, ''काशी और मथुरा हमारे सनातन धर्म का गौरव हैं। यह निर्णय हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए है।''

हर हर महादेव

गौतमबुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा ने आदेश के बाद ट्वीट किया, ''सत्यमेव जयते। हर हर महादेव।''

बम बम बोल रहा है काशी

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक ट्वीट में कहा, 'बम बम बोल रहा है काशी। बाबा सबका भला करें। हर हर महादेव।'

अदालतों को अपना काम करने देना चाहिए

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ठाणे में पत्रकारों से बातचीत में कहा, ''यह स्वागतयोग्य फैसला है, लेकिन अब सभी को शांत रहने की जरूरत है और अदालतों को अपना काम करने देना चाहिए।''

लोग जानें कि हिंदुस्तान में ऐसा फैसला हुआ

इकबाल अंसारी ने कहा कि फैसला ऐसा होना चाहिए ताकि देश-विदेश के लोग जानें कि हिंदुस्तान में ऐसा फैसला हुआ। इस फैसले में हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सभी लोगों का ख्याल रखा जाना चाहिए।

ये हिंदू समुदाय की जीत

ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा- ये हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।

दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी

उल्‍लेखनीय है कि पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर उन देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनकी मूर्तियां को ज्ञानवापी की बाहरी दीवार पर स्थित होने का दावा किया जाता है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है। उसने याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया था। जिला अदालत ने पिछले महीने इस मामले में फैसला 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की है।