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Kapil Sibal: सिब्बल और ED के वकील के बीच तीखी बहस, केजरीवाल की तरह सोरेन की जमानत पर सुनवाई के दौरान SC में क्या-क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं और अत्यंत जरूरी व पुराने नियमित मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश कालीन पीठ बैठेगी। ईडी ने जमीन से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। सोरेन तभी से हिरासत में हैं। हेमंत सोरने ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya Updated: Fri, 17 May 2024 10:00 PM (IST)
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सिब्बल और ED के वकील के बीच तीखी बहस (File Photo)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रथम दृष्टि में हम संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक कोई आदेश नहीं दे सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामले को मंगलवार को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है।

याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं और अत्यंत जरूरी व पुराने नियमित मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश कालीन पीठ बैठेगी। ईडी ने जमीन से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। सोरेन तभी से हिरासत में हैं। हेमंत सोरने ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

केजरीवाल की तरह सोरेन को अंतरिम जमानत

हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका गत तीन मई को खारिज कर दी थी। सोरेन ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही मांग की है कि याचिका पर सुनवाई होने तक उन्हें चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत दी जाए। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने इस संबंध में अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार के लिए जमानत देने के आदेश का हवाला भी दिया है।

चुनावों को देखते हुए जल्दी सुनवाई की मांग

शुक्रवार को मामला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा था। ईडी की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से कुछ और समय मांगा। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील सिब्बल चल रहे चुनावों को देखते हुए जल्दी सुनवाई और अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं।

सिब्बल बोले- हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत दे दी जाए

इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। एसवी राजू ने कहा कि इनकी नियमित जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी है और इन्होंने उस आदेश को चुनौती भी नहीं दी है। इनकी गिरफ्तारी बहुत पहले हुई थी चुनाव शुरू होने से भी पहले। लेकिन हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने मामले पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि चुनाव चल रहे हैं उन्हें चुनाव तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए।

सिब्बल ने कहा- हमारा कब्जा जमीन नहीं

पीठ ने पूछा कि राज्य में चुनाव कब है। इस पर सिब्बल ने कहा कि 20, 25 मई और एक जून को अभी चुनाव होने हैं। पीठ ने उनसे फिर सवाल किया कि जमीन पर आपका कब्जा है। सिब्बल ने कहा कि न तो हमारा कब्जा जमीन पर है और न ही कभी रहा है। उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ईडी ने उनकी दलीलों का विरोध किया। पीठ ने कहा कि ईडी जिन दस्तावेजों पर भरोसा कर रही है उनमें से एक उस व्यक्ति का बयान है जो वास्तव में जमीन पर पाया गया था। वहां की तस्वीरें हैं। वहां चाहर दीवारी है।

ईडी जवाब देने के लिए समय मांग रही

उनका यह भी कहना है कि जमीन के संबंध में फाइल नोटिंग है जिसमें कहा गया है कि सीएम की रुचि थी। सिब्बल ने कहा कि वह इन सारी चीजों का जवाब देंगे। कोर्ट सुनवाई करे। पीठ ने कहा कि जबतक हम प्रथम दृष्टि में संतुष्ट नहीं होते कोई आदेश नहीं दे सकते। ईडी जवाब देने के लिए समय मांग रही है। कोर्ट ने ईडी को सोमवार तक याचिका का जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामले को मंगलवार 21 मई को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया।

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