Mohammad Faizal: सजा के साथ अब लोकसभा सदस्यता से भी धो बैठे हाथ सांसद फैजल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित करने वाली अधिसूचना जारी की है। मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 10 साल की सजा दी गई थी।( फाइल फोटो)
By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Sat, 14 Jan 2023 09:50 AM (IST)
तिरुवनन्तपुरम, पीटीआई। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा के बाद संसद की सदस्यता भी गंवानी पड़ी है। कोर्ट ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के मामले में सांसद समेत कुल चार लोगों को दोषी माना था। लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित करने वाली अधिसूचना जारी की है। मोहम्मद फैजल को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की एक अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया था। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार मोहम्मद फैजल कवारत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा उसकी सजा की तारीख के मुताबिक 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गया है।
फैजल अनुच्छेद 102 और धारा 8 के तहत हुए आयोग्य
मोहम्मद फैजल को आयोग्य घोषित करने का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ा गया था। लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सत्र न्यायालय, कवारत्ती, लक्षद्वीप द्वारा सत्र मामला संख्या 01/2017 में दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप, श्री मोहम्मद फैजल पी.पी., लोकसभा सदस्य। जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह लोक की सदस्यता से अयोग्य हैं। लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में सभा को उसकी सजा की तारीख यानी 11 जनवरी, 2023 से आयोग्य घोषित किया है।
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मोहम्मद फैजल समेत 4 लोगों को मिली 10 साल की सजा
लक्षद्वीप की अदालत ने बुधवार को फैजल समेत चार लोगों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। कवारत्ती सत्र अदालत ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या का प्रयास करने के दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि उनकी हत्या के प्रयास में सभी दोषी रिश्तेदार हैं।
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