लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी का मांगा ब्योरा, जमानत याचिका पर सुनवाई आज
घटना का ब्योरा गृह मंत्रालय (एमएचए) के माध्यम से अध्यक्ष द्वारा मांगा गया है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में सांसद ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति से आने के कारण जेल में उन्हें न पानी दिया गया और न ही वाशरूम का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है।
By Sanjeev TiwariEdited By: Updated: Tue, 26 Apr 2022 09:28 AM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र सरकार से विवरण मांगा है। इससे पहले नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कहा था कि मुंबई पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने पुलिस हिरासत में अमानवीय व्यवहार का भी आरोप लगाया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना का ब्योरा गृह मंत्रालय (एमएचए) के माध्यम से अध्यक्ष द्वारा मांगा गया है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में, सांसद ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति से आने के कारण जेल में उन्हें न पानी दिया गया और न ही वाशरूम का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है।
सांसद नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने एफआइआर रद करने की उनकी अपील खारिज कर दी थी।
नवनीत राणा ने लोस अध्यक्ष को पत्र लिखकर लगाया था ये आरोप
महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पुलिस हिरासत में अमानवीय व्यवहार का भी आरोप लगाया है। उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे को कटघरे में ख़़डा करते हुए उनके खिलाफ क़़डी कार्रवाई करने की मांग की है। कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर उनके और उनके पति के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुलिस हिरासत में पीने का पानी नहीं मिलने की बात कही है। आरोप लगाया है कि उनकी जाति के आधार पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया।
बांबे हाई कोर्ट ने राणा दंपती को लगाई फटकारमहाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांबे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ आइपीसी की धारा-353 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। उनके कारण कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी। पुलिस की इस बात में तथ्य है। याचिकाकर्ता जन प्रतिनिधि हैं। इसलिए, उनकी जवाबदेही आम नागरिकों से ज्यादा है। ऐसे लोगों को बहुत ही सोच-समझकर बोलना चाहिए।
मेरे घर पर हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन दादागीरी बर्दाश्त नहीं करूंगा : उद्धवहनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर बढ़ रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं दादागीरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने भाजपा का नाम लिये बिना कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब उन्हें हिंदुत्व सिखाने वाले चूहे के बिल में छिपे थे। यदि आपको मेरे घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो आइए, लेकिन सही तरीके से आइए। वह सोमवार को बेस्ट मुख्यालय में नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरुआत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बालासाहेब ने हमें सिखाया है कि दादागीरी को कैसे खत्म करते हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व 'गदाधारी' है, जबकि विरोधियों का हिंदुत्व 'घंटाधारी' है।