बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट से नगा पीपुल्स फ्रंट के सांसद का निर्वाचन रद, भाजपा प्रत्याशी को घोषित किया निर्वाचित
मणिपुर हाईकोर्ट ने नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के सांसद लोर्हो एस फोजे के निर्वाचन को रद कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में फोजे बाहरी मणिपुर सीट से चुने गए थे। हाई कोर्ट ने दूसरे नंबर पर रहे याचिकाकर्ता भाजपा प्रत्याशी हाउलिम शोखोपाओ माते को निर्वाचित घोषित किया है।
By JagranEdited By: Arun kumar SinghUpdated: Sat, 24 Sep 2022 07:09 PM (IST)
इंफाल, एएनआइ। मणिपुर हाई कोर्ट ने नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के सांसद लोर्हो एस फोजे के निर्वाचन को रद कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में फोजे बाहरी मणिपुर सीट से चुने गए थे। हाई कोर्ट ने दूसरे नंबर पर रहे याचिकाकर्ता भाजपा प्रत्याशी हाउलिम शोखोपाओ माते को निर्वाचित घोषित किया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एमवी मुरलीधर की एकल पीठ ने माते की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
चुनाव में चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया
माते ने दावा किया था कि फोजे ने चुनाव के लिए दायर हलफनामे में अपनी, अपनी पत्नी और अपने आश्रितों की चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया, गलत दावे किए और कई तथ्यों को छिपाया। भाजपा प्रत्याशी ने यह भी कहा कि निर्वाचन अधिकारी को फोजे के नामांकन को खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने तमाम दलीलें सुनने और तथ्यों पर गौर करने के बाद फोजे के निर्वाचन को रद करते हुए दूसरे नंबर रहे माते को बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित घोषित कर दिया।
निर्वाचित सदस्य के दावे को अदालत ने खारिज किया
अदालत ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि लोकसभा चुनाव में आठ उम्मीदवार मैदान में थे। पहले प्रतिवादी याचिकाकर्ता के उन्हें निर्वाचित सदस्य घोषित करने के दावे को इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों में याचिकाकर्ता ने चुनाव लड़ने के बाद सबसे अधिक वोट हासिल किए, यह गलत है।दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया
अदालत ने कहा कि निष्कर्षों के आधार पर पहले प्रतिवादी के चुनाव को शून्य घोषित किया गया है। याचिकाकर्ता 17 वीं लोकसभा, 2019 के आम चुनाव में दूसरे नंबर का प्रत्याशी बाहरी मणिपुर (एसटी) संसदीय क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य के रूप में घोषित होने का हकदार है।