Manish Sisodia: 'जज साहब 16 महीने से जेल में हूं', सिसोदिया की ये दलील सुनते ही SC ने ED और CBI से मांगा जवाब
Manish Sisodia Arrest सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगने वाली आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। मनीष सिसोदिया ने जमानत मांगते हुए कहा है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।
Manish sisodia Arrest : जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट मामले में 29 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा।
मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में हैं। सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद नौ मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह तभी से जेल में हैं। मंगलवार को न्यायमूर्ति बीआर गवई, संजय करोल और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिये।
मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से लगाई गुहार
मनीष सिसोदिया की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक जैन पेश हुए थे। मनीष सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए कहा है कि जज साहब मैं 16 महीने से जेल में हैं और केस में कोई प्रगति नहीं हुई है, केस उसी चरण में है जहां अक्टूबर 2023 में था। कोर्ट ने केस में प्रगति न होने पर दोबारा कोर्ट आने की छूट दी थी।
अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाएं
मनीष सिसोदिया की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल कर दोनों मामलों में जमानत देने की मांग की है।