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Modi Surname Case: राहुल गांधी को कोर्ट तक घसीटने वाले पूर्णेश मोदी ने SC के फैसले पर क्या कहा?

Rahul Gandhi Modi Surname Case मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की जरूरत है। राहुल गांधी को राहत देने वाले कोर्ट के फैसले पर भाजपा विधायक और मोदी सरनेम केस के याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी का बयान सामने आया है।

By AgencyEdited By: Mahen KhannaUpdated: Fri, 04 Aug 2023 04:44 PM (IST)
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मोदी सरनेम केस के याचिकाकर्ता और विधायक पूर्णेश मोदी।

नई दिल्ली, एजेंसी। Rahul Gandhi Modi Surname Case मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की जरूरत है। शीर्ष न्यायालय ने इसी के साथ जिला अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाए।

पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?

इस बीच राहुल गांधी को राहत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा विधायक और मोदी सरनेम केस के याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी का बयान सामने आया है। पूर्णेश ने कहा कि हम कोर्ट द्वारा दिये गये इस फैसले का स्वागत करते हैं।

कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आगे कहा कि हम अभी इस केस को यहीं खत्म नहीं करेंगे, हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

— ANI (@ANI) August 4, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को सजा देने से न केवल वो लोगों के बीच काम नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। कोर्ट ने आगे कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर राहुल को अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि अगर राहुल को 1 साल 11 महीने की सजा भी दी गई होती तो वे सांसद बने रहते।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान सही नहीं था, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल की सजा पर रोक तो लग रही है, लेकिन राहुल को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए।

पूर्णेश मोदी ने ही अदालत में किया था केस

भाजपा विधायक और मोदी सरनेम केस के याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने ही गुजरात की एक निचली अदालत में राहुल के बयान पर मानहानि का केस किया था। पूर्णेश ने कहा था कि राहुल ने पूरे मोदी उपनाम की बदनामी की है।

दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में कहा था कि नीरव मोदी ने घोटाला किया, ललित मोदी ने घोटाला किया,  आखिर सब चोरों के पीछे मोदी ही क्यों है।