Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

'क्या राहुल गांधी भ्रष्टाचार की दुकान पर...' जमीन घोटाले मामले पर BJP ने CM सिद्धारमैया से मांगा इस्तीफा

MUDA Case जमीन आवंटित घोटाले मामले (MUDA Case) में हाईकोर्ट ने गवर्नर थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ दायर की गई सीएम सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा कर्नाटक ने सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने इस मामले पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Tue, 24 Sep 2024 01:45 PM (IST)
Hero Image
जमीन आवंटित घोटाले मामले सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट ने नहीं मिली राहत।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

एएनआई, नई दिल्ली। जमीन आवंटित घोटाले मामले (MUDA Case) में आज (24 सितंबर) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने गवर्नर थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ दायर की गई उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों को जांच करने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम हैं।

कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस और सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा। वहीं, भाजपा कर्नाटक ने सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग भी की।

क्या राहुल गांधी 'भ्रष्टाचार की दुकान' पर कार्रवाई करेंगे: भाजपा

हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा,"कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हमें बताना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का पद पर बने रहना उचित है? सिद्धारमैया को पद छोड़ देना चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि उन्होंने ( मुख्यमंत्री सिद्धारमैया) अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों के लिए निर्धारित भूमि को लूट लिया। MUDA घोटाले में 5000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया। सिद्धारमैया के परिवार और मित्रों को लाभ हुआ। कांग्रेस पार्टी को अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों की कोई परवाह नहीं है। क्या राहुल गांधी 'भ्रष्टाचार की दुकान' पर कार्रवाई करेंगे"

यह भी पढ़ें: जमीन घोटाले मामले पर सिद्धारमैया को HC से झटका, गवर्नर की जांच की मंजूरी के खिलाफ याचिका खारिज