नया पासपोर्ट बनवाने के लिए राहुल गांधी की अर्जी का सुब्रमण्यम स्वामी ने किया विरोध, 26 मई को अगली सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है।
By Jagran NewsEdited By: Manish NegiUpdated: Wed, 24 May 2023 11:58 AM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में अब इसी शुक्रवार यानी 26 मई को सुनवाई करेगी। दरअसल, राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) चाहिए।
राहुल गांधी क्यों बनवा रहे नया पासपोर्ट?
बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने किया अर्जी का विरोध
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों के बाद सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने कहा,अगर राहुल गांधी को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच प्रभावित हो सकती है।
कोर्ट ने स्वामी से मांगा जवाब
राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को एनओसी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब देने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।