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CJI पर टिप्पणी कर बुरे फंसे राम गोपाल यादव, सपा सांसद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांगी इजाजत

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने सोमवार को उस समय बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अयोध्या फैसले के लिए प्रार्थना वाली टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कैमरे पर उन्हें अपशब्द कहे। हालांकि विरोध का सामना करने के बाद राम गोपाल यादव ने सफाई देते हुए कहा कि किसी ने उनसे मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ नहीं पूछा था।

By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya Updated: Wed, 23 Oct 2024 09:20 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (File Photo)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद राम गोपाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर राम गोपाल यादव के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा शुरू करने की अटार्नी जनरल से इजाजत मांगी है। इस संबंध में उन्होंने पत्र लिखा है। जैन अयोध्या मामले में हिंदू पक्ष की ओर से वकील थे।

अवमानना की कार्यवाही के लिए लेनी पड़ती है सहमति

बता दें कि अवमानना कानून के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सहमति लेनी पड़ती है। पिछले दिनों प्रधान न्यायाधीश ने अयोध्या मामले का हवाला देते हुए बयान दिया था। इसमें कहा था कि उन्होंने इस मामले में भगवान से प्रार्थना की थी।

राम गोपाल यादव ने सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए कहे थे अपशब्द

वकील हरिशंकर ने पत्र में कहा है कि कुछ लोगों ने जस्टिस चंद्रचूड़ की बात को अलग तरीके से लिया है और यहां तक कि उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। जैन ने कहा है कि राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। 21 अक्टूबर को प्रेस के साथ बातचीत में उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए अपशब्द कहे जिसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। पत्र के साथ एक्स की वीडियो क्लिप का लिंक भी दिया गया है।

राम गोपाल यादव के बयान से न्यायाधीशों की गरिमा को क्षति पहुंची

पत्र में कहा गया है कि राम गोपाल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे संवैधानिक कोर्ट के न्यायाधीशों की गरिमा को क्षति पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ है। उनके द्वारा कहे गए शब्द न्यायालय की अवमानना कानून की धारा दो (सी) में आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने अटार्नी जनरल को पत्र

इन चीजों को देखते हुए सीजेआइ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए न्यायालय की अवमानना कानून की धारा 15(1)(बी) के तहत राम गोपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का कार्यवाही शुरू करने की सहमति दें। शीर्ष कोर्ट के ही एक अन्य वकील विनीत जिंदल ने भी अटार्नी जनरल को पत्र लिख कर राम गोपाल यादव के खिलाफ न्यायालय की अवमानना कार्रवाई शुरू करने की इजाजत मांगी है।

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