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मतदान से पहले प्रत्याशी ने दाखिल की याचिका; नतीजे आने पर जीता, बाद में हारने वाला पहुंचा था कोर्ट, गजब है EVM की ये कहानी

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। 19 मई 1982 को पहली बार देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। केरल के 70-परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ईवीएम का उपयोग किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव रद्द कर दिया गया था। बाद में मतपत्रों के माध्यम से आयोजित किया गया था।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Sat, 22 Jun 2024 10:19 PM (IST)
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1982 में पहली बार केरल में हुआ था ईवीएम का इस्तेमाल।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के एक बयान के बाद देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर राष्ट्रव्यापी बहस शुरू हो गई है। दरअसल, एलन मस्क ने ईवीएम के हैक होने की आशंका जताई। इसके बाद राहुल गांधी से अखिलेश यादव तक ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। कोई सियासी दल ईवीएम के पक्ष में तो कोई विपक्ष में खड़ा है। मगर इस बीच आपको ईवीएम से जुड़ी रोचक कहानी बताने जा रहे हैं।

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जब पहली बार ईवीएम को मिली चुनौती

19 मई 1982 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल केरल के 70-परूर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर प्रायोगिक आधार पर किया गया था। मगर एक प्रत्याशी सिवान पिल्लई ने मतदान से पहले ही ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती दे दी थी। हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया।

चुनौती देने वाला ही निकला विजेता

दिलचस्प यह है कि ईवीएम को चुनौती देने वाले पिल्लई रिजल्ट घोषित होने पर विजेता बने। मगर विवाद यही पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद पिल्लई के प्रतिद्वंद्वी ने ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती दी। इसके बाद 1984 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां मतपत्रों से चुनाव कराया गया। बता दें कि यहां पायलट परियोजना के आधार पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था।

ईवीएम के विरुद्ध क्यों आया था फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में अपना निर्णय ईवीएम के विरुद्ध विधिक आधार पर दिया था। दरअसल, तब तक ईवीएम के इस्तेमाल का कोई कानूनी आधार नहीं था। कोर्ट ने ईवीएम की मौलिक उपयुक्तता पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। यानी की ईवीएम मतदान के लिए उपयुक्त थी, लेकिन इस्तेमाल से पहले कानून में संसोधन जरूरी था।

1998 में बनी आम सहमति

सरकार ने 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर नई धारा 61क जोड़ी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस धारा को संवैधानिक और विधिमान्यता प्रदान की। 1998 में ईवीएम के इस्तेमाल पर आम सहमति बनी। इसके बाद 1998 में ही मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की 16 विधानसभा सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था।

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