Sanjay Raut: जेल जाने को तैयार बैठे थे संजय राउत, अचानक भाई ले आया राहत भरी खबर
Sanjay Raut मानहानि केस में शिवसेना UBT सांसद संजय राउत को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शिवसेना UBT सांसद को मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 का दोषी ठहराया गया है। हालांकि इस मामले में संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत (Sanjay Raut) दोषी करार दिए गए हैं। किरीट सोमैया की पत्नी, मेधा किरीट सोमैया ने उन पर मानहानि का आरोप लगाया था।
मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शिवसेना UBT सांसद को मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 का दोषी ठहराया गया है। गौरतलब है कि जब ये फैसला सुनाया गया तो संजय राउत अदालत के बाहर ही थे। फैसला सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब वो जेल चले जाएंगे।
संजय राउत के भाई ने क्या कहा?
हालांकि, इस मामले में संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील किया जाएगा।संजय राउत के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया है। संजय राउत 25,000 का मुचलका भरकर कोर्ट से बाहर आ जाएंगे।