DMK नेता कनिमोझी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
Kanimozhi News डीएमके नेता कनिमोझी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने तूतीकोरिन से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। निर्वाचन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। (फाइल फोटो)
By Jagran NewsEdited By: Manish NegiUpdated: Thu, 04 May 2023 11:15 AM (IST)
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। डीएमके नेता और लोकसभा सांसद कनिमोझी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की तूतीकोरिन सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दायर की गई थी। कनिमोझी ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव याचिकाओं को रद्द करने से इनकार किया गया था।
जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला त्रिवेदी की पीठ ने कनिमोझी द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया। बता दें कि कनिमोझी के निर्वाचन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी।
क्या है मामला?
दरअसल, एक मतदाता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि कनिमोझी ने अपने हलफनामे में अपने पति के पैन विवरण का उल्लेख नहीं किया है। इस पर डीएमके नेता के वकील ने तर्क दिया कि उनके पति एक विदेशी नागरिक थे और उनके पास ऐसा कोई कार्ड या भारत में कोई आय गतिविधि नहीं थी।क्या बोलीं कनिमोझी?
कनिमोझी ने बताया था कि हाईकोर्ट में याचिका इस आधार पर दाखिल की गई है कि उन्होंने नामांकन में पति का पैन नंबर नहीं लिखा है, जबकि पति सिंगापुर के हैं। कनिमोझी ने कहा था कि इस वजह से उनके पति के पास पैन नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क गलत है।