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Salary of Vice President: जगदीप धनखड़ बने उपराष्ट्रपति, इतना मिलेगा वेतन और कई तरह के भत्ते; मुफ्त होगा हवाई सफर

उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं। वे मौजूद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू के बाद देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। जगदीप धनखड़ एनडीए (NDA) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे थे। उनके सामने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा रहीं।

By Shivam YadavEdited By: Updated: Sat, 06 Aug 2022 10:35 PM (IST)
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जगदीप धनखड़ देश के 14वें उप राष्ट्रपति होंगे। फाइल फोटो
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। देश को नया उपराष्ट्रपति (Vice President) आज शनिवार को मिल गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करने वाले जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) 11 अगस्त को शपथ लेंगे। जगदीप धनखड़ एनडीए (NDA) के उम्मीदवार रहे, जिनके खिलाफ संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा रहीं। जगदीप धनखड़ को कुल 528 वोट मिले।

मालूम हो कि मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। आइए जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना व किन नियमों के आधार दिया जाता है और कौन-कौन सुविधाएं मिलती हैं।

4 लाख रुपये प्रति माह मिलता है वेतन

सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि देश के राष्ट्रपति को "संसद अधिकारी का वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953" के अनुसार भुगतान किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति और अध्यक्ष के रूप में उन्हें दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, इसलिए उन्हें राज्यसभा के स्पीकर का वेतन और भत्ता मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक, उपराष्ट्रपति को तकरीबन 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन और अन्य कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में होता है बंगला

भारत के उपराष्ट्रपति का आधिकारिक घर उपराष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, जो देश की राजधानी नई दिल्ली में मौलाना आजाद रोड पर स्थित है। इस रोड पर स्थित 6 नंबर का बंगला मई 1962 से देश के उपराष्ट्रपति के आधिकारिक भवन के रूप में स्थापित है। उपराष्ट्रपति भवन का क्षेत्रफल 6.48 एकड़ (26,223.41 वर्ग मीटर) में है। इसकी चारदीवारी विज्ञान भवन के साथ साझा होती है। दक्षिणी दिशा से भवन मौलाना आजाद रोड, पूर्व दिशा से मानसिंह रोड, पश्चिम में राजपथ के बगल हरे मैदान से घिरा है।

मोबाइल सेवा समेत मुफ्त होती है हवाई यात्राएं

उपराष्ट्रपति को वेतन के अलावा अन्य कई दैनिक भत्ते भी दिए जाते हैं, जिनमें लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन सेवा, मुफ्त चिकित्सा और देख-रेख के अलावा मुफ्त रेल और हवाई यात्राएं भी मिलती हैं। उपराष्ट्रपति के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह की सुरक्षा होती है। यदि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार संभालते हैं तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को मिलने वाले भत्ते भी दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के संसाधनों का भी अभिगम (Access) होता है।

पेंशन में मिलते हैं कई तरह भत्ते

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होता है और आजीवन पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा चलाने का प्रभारी उपसभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति की मिलने वाली पेंशन उनके वार्षिक वेतन के आधे के बराबर होती है। कार्यकाल की समाप्ति के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति को पेंशन के अलावा अन्य कई तरह के लाभ मिलते हैं।