Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से विधानसभाओं पर क्या होगा असर?
Women Reservation Bill संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया। दरअसल इस बिल के पास होने के बाद संसद से लेकर राज्य विधानसभाओं का गणित भी बदल जाएगा। आपको बताते हैं कि इस विधेयक का राज्य विधानसभाओं पर क्या असर होगा।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Women Reservation Bill: संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 को लोकसभा में पेश किया। दरअसल, इस बिल के पास होने के बाद संसद से लेकर राज्य विधानसभाओं का गणित भी बदल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन यह है कि साल 2026 तक देश में परिसीमन होना है, जिसके बाद राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या भी बदल सकती है।
33 फीसद सीटें होंगी आरक्षित
बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 का संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूर ही। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून बन पाएगा। इसके बाद ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटें आरक्षित हो जाएंगी। संसद से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। ऐसे में आपको बताते हैं कि इस विधेयक का राज्य विधानसभाओं पर क्या असर होगा और परीसीमन के बाद वहां की स्थिति कैसी होगी।
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उत्तर प्रदेश
देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। कहते हैं कि अगर किसी राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराया तो केंद्र में सरकार बनाने में उसकी अहम भूमिका हो जाती है। यहां विधानसभा की 403 सीटें आती हैं। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बनने से यहां की 33 फीसद सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। 403 विधानसभा सीटों में से 132 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
हरियाणा
नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल-2023 के कानून बनने के बाद हरियाणा की विधानसभा सीटों का गणित बदल जाएगा। इस बिल के तहत हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 30 सीटें महिलाओं के हिस्से में आ जाएंगी।
झारखंड
वहीं, झारखंड में 82 सीटें आती हैं, जिनमें से राज्य विधानसभा में 27 सीटें नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल-2023 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
बिहार
बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल-2023 को कानून बनने के बाद यहां लागू किया जाता है तो इनमें से 81 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
राज्य | विधानसभा सीट | महिलाओं के लिए आरक्षित सीट (अनुमान) |
आंध्र प्रदेश | 175 | 58 |
अरुणाचल प्रदेश | 60 | 20 |
असम | 126 | 42 |
बिहार | 243 | 81 |
छत्तीसगढ़ | 90 | 30 |
गोवा | 40 | 13 |
गुजरात | 182 | 61 |
हरियाणा | 90 | 30 |
हिमाचल प्रदेश | 68 | 23 |
जम्मू और कश्मीर | 90 | 30 |
झारखंड | 82 | 27 |
कर्नाटक | 224 | 75 |
मध्य प्रदेश | 230 | 77 |
महाराष्ट्र | 288 | 96 |
केरल | 140 | 47 |
मेघालय | 60 | 20 |
मणिपुर | 60 | 20 |
मिजोरम | 40 | 13 |
नगालैंड | 60 | 20 |
दिल्ली | 70 | 23 |
ओडिशा | 147 | 49 |
पुडुचेरी | 30 | 10 |
पंजाब | 117 | 39 |
राजस्थान | 200 | 67 |
सिक्किम | 32 | 11 |
तमिलनाडु | 234 | 78 |
तेलंगाना | 119 | 40 |
त्रिपुरा | 60 | 20 |
उत्तर प्रदेश | 403 | 132 |
उत्तराखंड | 70 | 23 |
पश्चिम बंगाल | 294 | 98 |
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