Amritsar में खरीद रहे हैं प्लॉट तो हो जाएं सावधान! ADA ने जारी की अवैध कॉलोनियों की लिस्ट, एक बार जरूर देख लें
अगर आप अमृतसर में प्लॉट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध कॉलोनियों की सूची जारी की है। एडीए के अधिकारियों ने कहा है कि जिले में बन रही विभिन्न कालोनियों में प्रापर्टी की खरीद करते समय अच्छे से जांच लें कि कहीं कॉलोनी अवैध तो नहीं है। अवैध कॉलोनी की लिस्ट एडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
By harish sharmaEdited By: Rajat MouryaUpdated: Sun, 17 Sep 2023 09:33 PM (IST)
अमृतसर, जागरण संवाददाता। Plot Purchase In Amritsar अगर आप जमीन या फिर कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (ADA Amritsar) की ओर से जारी की गई अवैध कॉलोनियों की सूची को एडीए की वेबसाइट पर जरूर देख लें, ताकि बाद में आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। एडीए ने 100 से ज्यादा अनधिकृत कालोनियों की सूची जारी की है, ताकि लोग इन कालोनाइजरों के चंगुल में फंसकर अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई न फंसा लें।
उल्लेखनीय है कि जिले में लगातार बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। जिन कॉलोनाइजरों की ओर से नियमों के मुताबिक अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं और संबंधित फीसें अदा नहीं की गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को ही निगम ने मजीठा रोड पर कार्रवाई करते हुए बन रही अवैध कॉलोनी को गिरा दिया था।
इसके साथ ही एडीए व निगम लगातार लोगों को भी जागरूक करने में लग गया है कि जिले में बन रही विभिन्न कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की खरीद करते समय अच्छे से जांच लें कि कहीं कॉलोनी अवैध तो नहीं है। आम नागरिक प्लॉट आदि खरीदने से पहले जांच लें कि जहां पर वह लोग प्रॉपर्टी की खरीद कर रहे हैं। वह सभी नियमों को पूरा करती भी है या नहीं।
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एडीए ने भेजे नोटिस, कार्रवाई भी जारी
एडीए ने करीब सौ से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों की सूची जारी की है, जहां नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया गया है। ऐसे में एडीए द्वारा लगातार कॉलोनाइजरों व प्लॉट खरीदने व निर्माण करवाने वाले लोगों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं और साथ ही समय-समय पर कार्रवाई भी की जा रही है।इस बारे में बात करते हुए जिला टाउन प्लान (डीटीपी) गुरसेवक सिंह ने बताया कि कुछ कॉलोनाइजरों की ओर से एडीए के नियम पूरे किए बिना ही कॉलोनियां काटी गई हैं। इन कॉलोनाइजरों की ओर से पापरा एक्ट 1995 के तहत लाइसेंस भी नहीं लिया गया है। 2018 में पंजाब सरकार द्वारा कॉलोनियों को रेगुलर करवाने के लिए पॉलिसी लॉन्च की थी। लेकिन उसके मुताबिक भी कॉलोनियों को रेगुलर नहीं किया गया है।
गुरसेवक सिंह ने बताया कि जिन कॉलोनाइजरों ने सरकार के तय नियमों का पालन नहीं किया है, उनका पता लगाकर नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर कोई तय समय के दौरान अपनी औपचारिकताएं पूरी कर लेता है तो उसे लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। लेकिन जो तय समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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