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Amritsar News: बम धमाकों का आरोपित गुरदीप सिंह खेड़ा दो महीने के पैरोल पर रिहा

साल 1990 में दिल्ली और कर्नाटक में बम धमाकों के आरोपित गुरदीप सिंह खैहरा को आठ सप्ताह की पैरोल मिल गई है। जेल से निकलने के बाद वह अमृतसर में स्थित गांव जल्लूपुर खैहरा में रह रहा है।

By Jagran NewsEdited By: Swati SinghUpdated: Sat, 11 Feb 2023 12:54 PM (IST)
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दिल्ली - कर्नाटक में बम धमाकों के आरोपित गुरदीप खैहरा को मिली पेरोल

अमृतसर,जागरण संवाददाता। साल 1990 में दिल्ली और कर्नाटक में बम धमाकों के आरोपित गुरदीप सिंह खैहरा को पैरोल पर रिहा किया गया है। यह रिहाई तब हुई है जब पंजाब में बंदी सिखों की रिहाई के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आरोपित अमृतसर के गांव जल्लूपुर खैहरा में रह रहा है।

8 हफ्ते की मिली पैरोल

एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि आतंकी को आठ सप्ताह की पैरोल पर छोड़ा गया है। इसके बाद वह स्वयं जेल पहुंचेगा। बंदी सिखों की रिहाई के लिए चल रहे प्रदर्शन के बीच अमृतसर जेल में बंद सिख गुरदीप सिंह खैहरा को पैरोल दी गई है।

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जेल से निकलने के बाद वह अमृतसर में स्थित गांव जल्लूपुर खैहरा में रह रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि आठ सप्ताह के लिए आतंकी को जेल से छुट्टी दी गई है। इसके बाद वह खुद जेल पहुंच जाएगा।

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संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था गुरदीप सिंह

साल 2015 में आतंकी गुरदीप सिंह को रेल के माध्यम से कर्नाटक जेल से अमृतसर लाया गया था। फिर उसे फताहपुर जेल में शिफ्ट किया गया था। बता दें अमृतसर के जल्लूपुर खैहरा में गुरदीप खैहरा पैदा हुआ था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उसने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उसने कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था। आरोप है कि उसने 1988-1989 में पहले दिल्ली और बाद में कर्नाटक के बीदर शहर में ब्लास्ट किए।

अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

पुलिस ने उसे 6 दिसंबर 1990 में गिरफ्तार किया था। 15 दिसंबर 1991 को अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा दी। कर्नाटक में बम ब्लास्ट करने के दोष में भी उसे वहां की अदालत ने उम्रकैद की सजा दी थी। 

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