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Punjab News: नए साल में नहीं दिया Property Tax... तो भरना होगा भारी जुर्माना, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

नए साल से पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर पचास प्रतिशत जबकि 2023-24 के टैक्स पर दस प्रतिशत जुर्माना लगेगा। पंजाब सरकार ने 2013 से लेकर 2023 तक टैक्स न जमा करवाने वाली डिफॉल्टर लोगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की और इसके तहत पुराने प्रापर्टी टैक्स पर बिना जुर्माना व ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर अब दस फिसदी जुर्माने का नियम लागू कर दिया गया है।

By Nitin Dhiman Edited By: Shoyeb AhmedUpdated: Sun, 31 Dec 2023 08:18 PM (IST)
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नए साल पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो चुकाना होगा भारी जुर्माना (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, अमृतसर। Fine On Property Tax In Year 2024: प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लक्ष्य से कोसों दूर नगर निगम ने एक जनवरी से भारी जुर्माने का प्रावधान रखा है। नए साल से पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर पचास प्रतिशत, जबकि 2023-24 के बकाया टैक्स पर दस प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।

पंजाब सरकार ने 2013 से लेकर 1 अप्रैल, 2023 तक टैक्स न जमा करवाने वाली डिफाल्टर पार्टियों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की थी।

टैक्स जमा करने के लिए खोले गए ऑफिस

इसके तहत पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर बिना जुर्माना व ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा सकता है। अब नगर निगम ने पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत एक जनवरी से करंट प्रॉपर्टी टैक्स पर भी दस प्रतिशत जुर्माना लगाने का नियम रखा है।

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टैक्स जमा करने के लिए निगम ने रंजीत एवेन्यू स्थित मुख्य कार्यालय और जोनल आफिस तथा सीएफसी केंद्रों को खोला है।

छुट्टी वाले दिन भी करवा सकते हैं टैक्स जमा

यहां छुट्टी वाले दिन भी टैक्स जमा करवाया जा सकता है। बीते शनिवार को टैक्स की मद में 19 लाख रुपये जमा हुआ है। रविवार चार बजे तक 22 लाख टैक्स जमा हो चुका है। इस वित्त वर्ष में 31.41 करोड़ टैक्स जमा हुआ है। निगम को मार्च माह तक कुल 45 लाख रुपये टैक्स के रूप में जमा करने हैं।

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