Punjab News: नए साल में नहीं दिया Property Tax... तो भरना होगा भारी जुर्माना, यहां पढ़ें पूरी जानकारी
नए साल से पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर पचास प्रतिशत जबकि 2023-24 के टैक्स पर दस प्रतिशत जुर्माना लगेगा। पंजाब सरकार ने 2013 से लेकर 2023 तक टैक्स न जमा करवाने वाली डिफॉल्टर लोगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की और इसके तहत पुराने प्रापर्टी टैक्स पर बिना जुर्माना व ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर अब दस फिसदी जुर्माने का नियम लागू कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। Fine On Property Tax In Year 2024: प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लक्ष्य से कोसों दूर नगर निगम ने एक जनवरी से भारी जुर्माने का प्रावधान रखा है। नए साल से पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर पचास प्रतिशत, जबकि 2023-24 के बकाया टैक्स पर दस प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।
पंजाब सरकार ने 2013 से लेकर 1 अप्रैल, 2023 तक टैक्स न जमा करवाने वाली डिफाल्टर पार्टियों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की थी।
टैक्स जमा करने के लिए खोले गए ऑफिस
इसके तहत पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर बिना जुर्माना व ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा सकता है। अब नगर निगम ने पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत एक जनवरी से करंट प्रॉपर्टी टैक्स पर भी दस प्रतिशत जुर्माना लगाने का नियम रखा है।ये भी पढे़ं- 'भगत सिंह व राजगुरू, सुखदेव और लाला लाजपत राय हमारे नायक है...', CM मान ने केंद्र सरकार पर NOC को लेकर बोला हमला
टैक्स जमा करने के लिए निगम ने रंजीत एवेन्यू स्थित मुख्य कार्यालय और जोनल आफिस तथा सीएफसी केंद्रों को खोला है।