पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं कर सकेंगे शादी! सिख विवाह अधिनियम में बदलाव की तैयारी; जानिए क्या है खास
गए बुधवार पाकिस्तान में PSGPS के चीफ रमेश सिंह ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सिख अधिनियम में नए संशोधन अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान (Pakistan News) में 18 वर्ष से कम उम्र में शादी अल्पसंख्यक मुद्दा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में 18 साल से कम उम्र में शादी होना आम बात है
पीटीआई, अमृतसर। (Punjab News) पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि प्रांतीय सिख अधिनियम में कुछ बदलाव किए जाएंगे जिसके अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के सिख शादी करने के लिए अयोग्य माने जाएंगे।
बीते बुधवार को पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (PSGPS) के प्रधान रमेश सिंह ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सिख अधिनियम में नए संशोधन अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में होने जा रहे हैं।
15 हजार से कम है संख्या
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हम सिख धार्मिक और नागरिक कानूनों का पालन करते हैं और हमारी संख्या 15 हजार से कम है। पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र में शादी अल्पसंख्यक मुद्दा नहीं है, दक्षिण पंजाब, सिंध और सभी ग्रामीण इलाकों में 18 साल से कम उम्र में शादी होना आम बात है। लेकिन सिख या हिंदू या किसी अन्य समुदाय में यह चलन में नहीं है।यह भी पढ़ें- Mullanpur Cricket Stadium: आखिर कैसी है महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम की पिच, तस्वीरों में देखें तैयारी
सिख मान्यताओं के तहत होगी शादी
संशोधित कानून के अनुसार, शादी गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं के मुताबिक होगी। जोड़े को आनंद करेज फॉर्म भरना होगा और शादी के 30 दिनों के भीतर अधिकृत रजिस्ट्रार को जमा करना होगा।सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के सदस्य अरोड़ा ने कहा, आनंद कर्ज रजिस्ट्रार या यूनियन काउंसिल के कार्यालय सभी विवाहों का रिकॉर्ड रखेंगे।
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