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सांसद अमृतपाल सिंह की कम हुई मुश्किलें! हिरासत बढ़ाने पर पंजाब और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में आज अमृतपाल सिंह की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उसने अपनी हिरासत को असंवैधानिक बताया। इस बाबत कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया तथा जवाब देने का आदेश जारी किया। अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि उसे उसके घर से दूर जेल में बंद किया हुआ है और एनएसए की अवधि बढ़ा दी गई है।

By Rohit Kumar Edited By: Prince Sharma Updated: Wed, 31 Jul 2024 06:59 PM (IST)
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खडूर साहिब के सांसद अमृत पाल सिंह की याचिका पर पंजाब व केंद्र सरकार को नोटिस
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने और इसे विस्तार देकर हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ एनएसए लगाने समेत अन्य कार्रवाई असंवैधानिक, कानून के खिलाफ और राजनीतिक असहमति के कारण की गई हैं जो दुर्भावनापूर्ण हैं।

'असमान्य तरीके से स्वतंत्रता को छीना गया'

याची के खिलाफ ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है जिसके कारण उसे निवारक हिरासत में रखने का आदेश दिया जा सके।

याची ने कहा कि न केवल एक साल से अधिक समय तक निवारक हिरासत अधिनियम को लागू किया गया, बल्कि उसे पंजाब से दूर हिरासत में रखकर असामान्य और क्रूर तरीके से स्वतंत्रता छीन ली गई है।

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याची को उसके गृह राज्य, घर, दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर रखना अनुचित और प्रतिशोधात्मक है। याची के घर और उनकी हिरासत के राज्य के बीच की दूरी लगभग 2600 किमी है जिसे ट्रेन या कार से पूरा करने में लगभग चार दिन लगते हैं। इसके साथ ही परिवार को याची से मिलने के लिए यात्रा करने पर भी भारी खर्च करना पड़ता है।

याचिकाकर्ता को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होने के लिए दंडित करने के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

इसने राज्य सरकार की गलत सूचना/दुष्प्रचार को भी गलत साबित कर दिया कि याचिकाकर्ता का संविधान में कोई विश्वास नहीं है।

NSA बढ़ाने की वजह बताएगा अमृतपाल 

चुनाव की प्रक्रिया में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना और नामांकन पत्र दाखिल करते समय शपथ लेना अनिवार्य शर्त होती है।

लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद याची ने दूसरी बार भारत के संविधान के तहत शपथ ली है।

याची को अपने संसदीय क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व करना है। अमृतपाल ने याचिका में कहा कि एनएसए के तहत हिरासत अवधि बढ़ाने का मुख्य आधार खुफिया सूचनाओं को बनाया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके पास काफी सामग्री है जिसे आधार बनाकर निवारक हिरासत बढ़ाई गई है और अगली सुनवाई पर वह अदालत में पेश कर दी जाएगी।

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