सांसद अमृतपाल सिंह की कम हुई मुश्किलें! हिरासत बढ़ाने पर पंजाब और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में आज अमृतपाल सिंह की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उसने अपनी हिरासत को असंवैधानिक बताया। इस बाबत कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया तथा जवाब देने का आदेश जारी किया। अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि उसे उसके घर से दूर जेल में बंद किया हुआ है और एनएसए की अवधि बढ़ा दी गई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने और इसे विस्तार देकर हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ एनएसए लगाने समेत अन्य कार्रवाई असंवैधानिक, कानून के खिलाफ और राजनीतिक असहमति के कारण की गई हैं जो दुर्भावनापूर्ण हैं।
'असमान्य तरीके से स्वतंत्रता को छीना गया'
याची के खिलाफ ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है जिसके कारण उसे निवारक हिरासत में रखने का आदेश दिया जा सके।याची ने कहा कि न केवल एक साल से अधिक समय तक निवारक हिरासत अधिनियम को लागू किया गया, बल्कि उसे पंजाब से दूर हिरासत में रखकर असामान्य और क्रूर तरीके से स्वतंत्रता छीन ली गई है।यह भी पढ़ें- Punjab News: अकाली दल से निकाले गए बागी नेताओं के समर्थन में आए सुखदेव सिंह ढींडसा, अनुशासन कमेटी का फैसला किया रद
याची को उसके गृह राज्य, घर, दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर रखना अनुचित और प्रतिशोधात्मक है। याची के घर और उनकी हिरासत के राज्य के बीच की दूरी लगभग 2600 किमी है जिसे ट्रेन या कार से पूरा करने में लगभग चार दिन लगते हैं। इसके साथ ही परिवार को याची से मिलने के लिए यात्रा करने पर भी भारी खर्च करना पड़ता है।याचिकाकर्ता को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होने के लिए दंडित करने के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।
इसने राज्य सरकार की गलत सूचना/दुष्प्रचार को भी गलत साबित कर दिया कि याचिकाकर्ता का संविधान में कोई विश्वास नहीं है।
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