Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का फैसला, हरमिंदर साहिब से गुरबानी का प्रसारण होगा मुफ्त
Punjab News हरमिंदर साहिब से गुरबानी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त होगा। इसके लिए किसी भी निविदा की आवश्यकता नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। यह प्रस्ताव 20 जून को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।
"...As per the demand of society, we are going add a new clause to Sikh Gurdwaras Act, 1925 -- broadcast and telecast of 'Gurbani' from Sri Harmandir Sahib (Golden Temple) will be free for all. No tender required...The motion will be introduced in the State Assembly on 20th… pic.twitter.com/9iiaJTxi0n
— ANI (@ANI) June 19, 2023
विपक्षी दलों ने किया विरोध
इस बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने इस घोषणा का विरोध करते हुए इसे सिख धर्म के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। जैसे ही मान ने यह घोषणा की, उन्हें सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में दखल देने की कोशिश करने के लिए बीजेपी और एसएडी दोनों से प्रतिक्रिया मिली।Big Announcement by CM @BhagwantMann
— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 19, 2023
▶️ Punjab Govt to make a new Act on the broadcast of Gurbani from Sri Harimandir Sahib
▶️ In the new act, the LIVE telecast of the divine Gurbani from Sri Harimandir Sahib will be FREE for all
NO TENDER WILL BE REQUIRED pic.twitter.com/ObiXAEAORq
एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी का बयान
एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर कहा कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अंश पढ़े हैं। इसलिए अधिनियम में यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार (इस मामले में) हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।#WATCH | SGPC president Harjinder Singh Dhami reads out excerpts from Sikh Gurdwaras Act, 1925; says, "...So, it is clear in the Act that the State Govt can't interfere (in this matter). A religious issue is being given political colours in an attempt to appease the political… https://t.co/X3MNR2foiL pic.twitter.com/UN4ok8rcez
— ANI (@ANI) June 19, 2023
सुखपाल सिंह खैरा ने ट्वीट कर कहा-
वहीं इस पर कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा ने सीएम मान से सवाल भी किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि पंजाब सरकार मौजूदा सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 को केंद्रीय अधिनियम के रूप में न तो छेड़छाड़ कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है।खैरा ने आगे कहा कि मैं आश्चर्य हूं कि कैसे भगवंत मान उक्त अधिनियम में एक खंड जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हां, विधानसभा एक प्रस्ताव पारित कर सकती है और अपनी मांगों को जोड़ने के लिए केंद्र को भेज सकती है। मेरे ट्वीट का उद्देश्य इस सवाल पर है कि क्या राज्य सरकार ऐसा करने की हकदार है?As far as my knowledge goes Punjab government cannot tinker or amend or add to the existing Sikh Gurudwara Act 1925 as its a central act! I wonder how @BhagwantMann is speaking to add a clause in the said Act! Yes the Vidhan Sabha can pass a resolution and send it to Center for… pic.twitter.com/RzcJEQUThe
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) June 18, 2023