Punjab News: सावधान! सड़क पर मुंह ढककर निकले तो दर्ज होगा केस, पंजाब के इस जिले में लागू हुआ ये नियम
पंजाब के बरनाला जिले में जिला प्रशासन ने अनोखे आदेश जारी किए हैं। अब जिले में जो कोई भी सड़क पर मुंह ढककर निकलेगा तो उसके खिलाफ धारा-144 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में आमतौर पर युवा सड़कों पर मुंह को नकाब अथवा कपड़े से ढककर चलते हैं। ऐसे में कुछ बदमाश मुंह ढककर वारदात को अंजाम दे देते हैं।
By Hemant KumarEdited By: Rajat MouryaUpdated: Sat, 09 Sep 2023 04:27 PM (IST)
बरनाला, जागरण संवाददाता। Punjab News जिले में अपने मुंह अथवा चेहरे को कपड़े से ढककर सड़कों पर निकलने से आप पर केस दर्ज हो सकता है। यह आदेश डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर ने जारी किए हैं।
बरनाला डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में आमतौर पर युवा सड़कों पर मुंह को नकाब अथवा कपड़े से ढककर चलते हैं। ऐसे में कुछ बदमाश मुंह ढककर वारदात को अंजाम दे देते हैं और उनकी पहचान होनी मुश्किल हो जाती है।
धारा-144 के तहत दर्ज होगा केस
उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। जो भी व्यक्ति मुंह ढककर पैदल चलेगा अथवा दोपहिया व चारपहिया वाहन चलाएगा, उस पर धारा-144 के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।इन पर लागू नहीं होंगे आदेश
डीसी ने कहा कि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होंगे, जो किसी बीमारी के चलते मुंह ढककर चलते हैं। पुलिस को आदेश दिए कि इन आदेशों का तुरंत आधार पर पालन करवाया जाए।ये भी पढ़ें- Accident in Barnala: बरनाला में भीषण सड़क हादसा, दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में सात लोगों की हुई मौत; एक गिरफ्तार
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