Punjab News: बड़बर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस का एक्शन, भाना सिद्धू और लक्खा सिधाना सहित कई पर FIR दर्ज
पंजाब के बरनाला में बड़बर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने वालों पर पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। यूट्यूबर भाना सिद्धू (Bhaana Sidhu) और लक्खा सिधाना सहित कई समर्थकों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें ब्लॉगर भाना सिद्धू पर पहले ही महिला ट्रैवल एजेंट को धमकाने और पैसे मांगने का आरोप दर्ज है।
हेमंत राजू, बरनाला। बड़बर टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने अब एक्शन लिया है। थाना धनौला की पुलिस ने यूट्यूबर भाना सिद्धू (Bhaana Sidhu), उसके पिता, भाई, बहनों सहित लक्खा सिधाना आदि पर आपराधिक केस दर्ज करके अगली कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी हैं।
टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़
यूट्यूबर भाना सिद्धू की रिहाई की मांग को लेकर विभिन्न किसानों और अन्य संगठन सिद्धू के पक्ष में उतरे। तीन फरवरी को मुख्यमंत्री पंजाब के संगरूर आवास के सामने धरना देने जा रहे कुछ किसान संगठन और लोग बड़बर टोल प्लाजा से गुजरने लगे तो बड़ी संख्या में उनकी पुलिस बल से झड़प हो गई थी। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ हुई थी।
भाना सिद्धू के मामले को लेकर उसी दिन पुलिस के आला अधिकारियों ने संगरूर में भाना सिद्धू को 10 फरवरी तक रिहा करने का एलान किया था। दूसरी तरफ बड़बर टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के मामले में सिद्धू के करीबियों पर पुलिस ने एक्शन लिया है।
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इन पर हुआ मामला दर्ज
इसमें भाना सिद्धू के पिता बिकर सिंह, भाई आमना सिंह, बहन सुखपाल कौर, बहन किरणपाल कौर, सरबजीत सिंह सरपंच, पंच रणजीत सिंह, कुलविंदर सिंह खालस्तानी, लक्खा सिधाना, गुरविंदर सिंह, सुखपाल सिंह, गुरविंदर सिंह, बलजिंदर सिंह, प्रितपाल सिंह, गुरमुख सिंह, जस्सी निहंग, जसवीर इंजीनियर और एक अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया।यह केस राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8-बी, पंजाब सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति रोकथाम अधिनियम 2014 की धारा 4, आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है। धारा 283, 186, 353, 279, 427, 307, 148, 149, 117, 268 आदि के तहत थाना धनौला में मामला दर्ज किया गया।
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