Bhatinda News: कचरे को आग लगाना अब पड़ेगा भारी, एनजीटी की सख्ती के बाद भुगतना होगा जुर्माना
Bhatinda News कचरे को आग लगाकर पर्यावरण प्रदूषित करने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम बठिंडा ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसकाे लेकर तैयारी पूरी कर ली है। आग लगाने के बाद निकलने वाला प्रदूषित धुआं आसपास पर्यावरण को दूषित कर रहा है।
By Nitin SinglaEdited By: Vipin KumarUpdated: Mon, 07 Nov 2022 09:32 PM (IST)
जासं, बठिंडा। Bhatinda News: कचरे को आग लगाकर पर्यावरण प्रदूषित करने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम बठिंडा ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। निगम की हेल्थ ब्रांच के पास शहर के विभिन्न एरिया व इलाके से शिकायतें मिल रही हैं कि लोगों द्वारा रात के समय कचरे को आग लगाई जा रही है। कचरे का आग लगाने के बाद निकलने वाला प्रदूषित धुआं आसपास पर्यावरण को दूषित कर रहा है। ऐसे में हेल्थ ब्रांच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है।
इसके तहत निगम कमिश्नर डा. पल्लवी के आदेश पर निगम के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर ने सभी सेनेटरी इंस्पेक्टर, सेनेटरी सुपरवाइजर के अलावा मेट और सफाई कर्मियों को आदेश दिए हैं कि वह अपने-अपने एरिया में कचरे को आग लगाने वाले लोगों की पहचान करें और उनकी सूची तैयार करें ताकि उनके खिलाफ एनजीटी के आदेशों अनुसार चालान कर कार्रवाई की जा सके। बता दें कि परसराम नगर ओवरब्रिज के नीचे अज्ञात लोगों द्वारा भारी मात्रा में कचरा फेंककर रात के समय उसमें आग लगाई जा रही है, जिसके कारण आसपास के रिहायशी कालोनियों में रहने वाले लोगों कचरे से निकलने वाले धुंए से काफी परेशान हैं।
निगम को कई बार शिकायत देकर कचरे को आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न एरिया से भी हररोज कचरे को आग लगाने की शिकायतें निगम की हेल्थ ब्रांच के पास पहुंच रही हैं। ऐसे में निगम की हेल्थ ब्रांच ने फैसला लिया है कि कचरे को आग लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए ताकि लोग भारी जुर्माने के डर से कचरे को आग न लगाएं।
नगर निगम बठिंडा के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर संदीप कटारिया ने बताया कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति खुले में कूड़ा-कचरा, सुखी पत्तियां अथवा प्लास्टिक को आग लगाता है तो उसे पांच हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है, जोकि नगर निगम या प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा सकता है। एनजीटी के आदेश के मुताबिक कचरे को आग लगाना सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का उल्लंघन है।
एनजीटी ने इस पर पाबंदी लगाई है, लेकिन रेलवे के ठेकेदार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। हालांकि, निगम टीम ने कई बार रेलवे अधिकारियों से मिलकर उन्हें कचरा जलाने के बजाय, सालिड वेस्ट प्लांट पर पहुंचाने की अपील की थी, लेकिन ठेकेदार की तरफ से रेलवे कालोनी व ठंडी सड़क पर बनाए गए बड़े-बड़े कचरा डंपिंग साइट पर कचरा एकत्र कर उन्हें आग लगाई जा रही थी। बीते दिनों जब उनकी टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो कचरे को आग लगा रखी थी, जिसकी बाकायदा वीडियो व फोटो भी खींची गई।
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