Bathinda News: पंजाब मेडिकल काउंसिल चुनाव नतीजों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मतदाता सूची में धांधली के आरोप
पंजाब मेडिकल काउंसिल चुनाव के नतीजों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने ये रोक तीन डॉक्टरों की दायर याचिका पर लगाई है। चुनाव में मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगे हैं। कोर्ट में कहा गया कि काउंसिल की मतदाता सूची में 1186 लोग ऐसे पंजीकृत हैं जिनकी उम्र 100 से 150 वर्ष के बीच है और अधिकांश की मृत्यु हो चुकी है।
By Deepak SaxenaEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Sun, 08 Oct 2023 03:31 PM (IST)
जागरण संवाददाता, बठिंडा। हर पांच साल बाद प्रदेश भर के डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था पंजाब मेडिकल काउंसिल के होने वाले चुनाव के परिणाम अभी घोषित नहीं होंगे। चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बठिंडा के तीन डॉक्टरों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब मेडिकल काउंसिल के चुनावों के परिणामों पर रोक लगा दी है
इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए है कि परिणाम तब तक घोषित नहीं होंगे, जब तक इस याचिका का निपटारा नहीं हो जाता है। गौरतलब है कि पंजाब मेडिकल काउंसिल के हर पांच साल बाद चुनाव होते हैं, जिसमें वर्तमान में 45 हजार सदस्य है और सभी सदस्यों ने 7 अक्टूबर तक डाक द्वारा अपना वोट डालना था और निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में डॉ. विजय कुमार ने 8 अक्टूबर 2023 को परिणाम घोषित किए जाने थे।
बठिंडा के डॉ. वितुल गुप्ता, डॉ. रॉबिन माहेश्वरी और डॉ. रोहनी कंसल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मोना गोयल और जयगोपाल गोयल के जरिए सिविल रिट याचिका संख्या 22732/2023 दायर की गई।ये भी पढ़ें: SYL की खींचतान के बीच CM मान ने दी विपक्षी दलों को चुनौती, कहा- 'लाइव आकर करें पंजाब के मुद्दों पर चर्चा'