Move to Jagran APP

माइसरखाना के खेतों में अवैध माइनिग, एक गिरफ्तार

थाना मौड़ पुलिस ने गांव माइसरखाना में की जा रही अवैध माइनिग मामले में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

By JagranEdited By: Updated: Tue, 06 Jul 2021 10:19 PM (IST)
Hero Image
माइसरखाना के खेतों में अवैध माइनिग, एक गिरफ्तार

जासं,मौड़ मंडी: थाना मौड़ पुलिस ने गांव माइसरखाना में की जा रही अवैध माइनिग मामले में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पांच फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मौके पर एक पोकलेन मशीन भी जब्त की, जिसे किसान यूनियन व ग्रामीणों ने पुलिस के कब्जे से छुड़वा लिया।

थाना मौड़ के एसआइ धरविदरपाल सिंह के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें गांव माइसरखाना में अवैध तरीके से अवैध खनन करने के बारे बताया गया। वीडियो की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को पता चला कि आरोपित गुरजंट सिंह गांव माइसरखाना स्थित अपनी जमीन पर अपने बेटे जगमीत सिंह, सुखदेव सिंह उर्फ लीला, बलजीत सिंह, गुरजीत सिंह उर्फ गोनी व जगजीत सिंह निवासी माइसरखाना के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से अवैध माइनिग कर रहा है और रेत निकालकर ट्रालियों में भरकर उसे आगे बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर रेड कर आरोपित जगमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी आरोपित फरार हो गए। चाइल्ड लाइन ने पांच बाल मजदूरों को मुक्त कराया महिला व बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से चल रही नेचुरल्स केअर चाइल्ड लाइन बठिडा व बचपन बचाओ आंदोलन ने टास्क फोर्स की मदद से विभिन्न पांच दुकानों से बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाया।

चाइल्ड लाइन की कोआर्डिनेटर सुमनदीप शर्मा ने बताया कि चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर अलग-अलग लोगों ने जानकारी दी थी कि मसाले वाली दुकान पर तीन बच्चे, एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर एक बच्चा चाय की दुकान और मिठाई की एक दुकान पर एक बच्चा बाल मजदूरी करता है। इसके बाद टीम ने जांच के बाद इनकी सूचना लेबर कमिश्नर व लेबर इंस्पेक्टर को दी। चाइल्ड लाइन की टीम और चंडीगढ़ से बचपन बचाओ आंदोलन से यादविदर सिंह ने टास्क फोर्स की मदद से सभी जगहों पर छापामारी कर बच्चों को मुक्त करवाया और उन्हें बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। साथ ही दुकानदारों के खिलाफ बनती कार्रवाई की।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।