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Bathinda: नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच का अवैध निर्माण पर एक्‍शन, पर्ल की जमीन पर बने तीन शोरूम को किया ध्‍वस्‍त

पंजाब के बठिंडा में नगर निगम की बिल्‍डिंग ब्रांच टीम ने अवैध निर्माणों को ध्‍वस्‍त किया है। पर्ल जमीन पर बने तीन शोरूम को जेसीबी की मदद से नष्‍ट कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे के आदेशों पर एमटीपी सुरिंदर सिंह बिंदरा की अगुआई में पुलिस प्रशासन की मदद से अवैध तरीके से बने उक्त शोरूमों को तोड़कर उसपर निगम ने अपना कब्जा कर लिया है।

By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Sat, 21 Oct 2023 03:56 PM (IST)
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नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच का अवैध निर्माण पर एक्‍शन

जागरण संवाददाता,बठिंडा। शहर के घोड़ेवाला चौक के पास 100 फीट रोड पर स्थित पर्ल्स ग्रुप की बेशकीमती जमीन पर कथित फर्जी रजिस्ट्री करवाकर पूर्व सरकार के दौरान बनाए गए तीन शोरूमों को शनिवार को नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे के आदेशों पर एमटीपी सुरिंदर सिंह बिंदरा की अगुआई में पुलिस प्रशासन की मदद से अवैध तरीके से बने उक्त शोरूमों को तोड़कर उसपर निगम ने अपना कब्जा कर लिया है।

मौके पर पहुंचे थे किसान नेता और शोरूम मालिक

हालांकि, निगम की इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए किसान नेता और शोरूम मालिक मौके पर पहंचे थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उक्त कार्रवाई अदालत के आदेशों पर की जा रही है और उक्त जमीन सरकार की है। जिसके बाद पुलिस प्रशासन की मदद से उन्हें वहां से हटा दिया गया।

वहीं दूसरी तरफ डीसी के आदेशों पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने इस जमीन को बेचने वाले दो सगे भाइयों समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिसमें तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक की गिरफ्तारी होनी बाकी है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।

गलत दस्तावेज के आधार पर करवाई गई रजिस्‍टरी

गौरतलब है कि जिस जमीन पर शोरूम बनाएं गए थे, वह जमीन पर्ल कंपनी की थी, जिसपर पूर्व कांग्रेस सरकार के समय राजनीतिक संरक्षण रखने वाले कुछ प्रभावशाली लोगों ने माल विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर उक्त जमीन के गलत दस्तावेज के आधार पर रजिस्टरी करवा ली। साथ ही बाद में निगम अधिकारियों के साथ मिलकर बिना सीएलयू और नक्शा पास करवाएं उक्त जमीन पर तीन शोरूम बनाकर उन्हें आगे बेच दिया था।

जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए की गई कार्रवाई

जिसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन मामला को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन अब मुख्यमंत्री पंजाब के आदेशों पर प्रदेश भर में स्थित पर्ल कंपनी की सभी जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत बठिंडा में यह कार्रवाई की गई है।

डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि 'प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस में यह मामला दर्ज किया गया है और जमीन पर अपना कब्जा लेने के लिए दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और अगर जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति व अधिकारी की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज

थाना सिविल लाइन के एसएचओ इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर के आदेश के बाद पर्ल्स ग्रुप की जमीन धोखाधड़ी से बेचने वाले जुझार सिंह नगर निवासी दो सगे भाइ नरिंदर सिंह और मंजीत सिंह, सुच्चा सिंह नगर निवासी बलराज सिंह और बैक साइड सरकारी राजिंदरा कॉलेज निवासी फतेह सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपित नरिंदर सिंह, बलराज सिंह और फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मंजीत सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

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उन्होंने बताया कि डीसी की तरफ से भेजी गई शिकायत में बताया गया है कि साल 2020-21 के दौरान कथित आरोपित नरिंदर सिंह और मंजीत सिंह ने सौ फीट रोड पर स्थित 205 गज जमीन की गलत साइड दिखाकर धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करवा ली थी। इसके बाद आरोपित बलराज सिंह और फतेह सिंह को बेच दी गई। इसके बाद इस जमीन पर दो मंजिला इमारत बनाकर तीन शोरूम बना दिए गए थे, जोकि आगे बेच दिए गए थे।

तीनों शोरूम पर्ल की जमीन पर बनाए गए थे अवैध

वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के एमटीपी सुरिंदर सिंह बिंदरा ने बताया कि इस मामले की जांच के दौरान बड़ी बात यह भी सामने आई कि चुनाव से पहले बने इन शोरूम के लिए न तो नगर निगम से नक्शा पास कराया गया था और न ही सीएलयू लिया गया था। उक्त तीनों शोरूम पर्ल की जमीन पूरी तरह से अवैध तरीके से बनाएं गए थे। डीसी के आदेशों पर शनिवार को उक्त तीनों शोरूमों को तोड़कर उसपर निगम ने अपना कब्जा ले लिया है, ताकि सरकार पर्ल वाली उक्त विवादित जमीन को बेचकर कंपनी के पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जा सके।

उधर, पर्ल्स ग्रुप के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाली संस्था इंसाफ की आवाज संस्था के मालवा जोन के अध्यक्ष जग्गा सिंह ने डीसी से मांग की है कि अन्य लोगों और राजस्व विभाग की भूमिका की भी जांच की जाए।

लोगों के पैसे लौटाने के लिए कमेटी को दी थी हिदायत

बता दें कि निवेशकों के अरबों रुपये ना लौटाने वाले पर्ल्स ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और लोढ़ा कमेटी का गठन कर इस ग्रुप की सारी संपत्तियां बेचकर लोगों के पैसे लौटाने के लिए इस कमेटी को हिदायत दी थी। इन संपत्तियों को बेचने का अधिकार लोढ़ा कमेटी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति और यहां तक कि पर्ल्स ग्रुप के प्रबंधकों को भी नहीं है, लेकिन बठिंडा में इस संपत्ति को बेचने और यहां इमारत बनाने को लेकर शहर में सभी को पता था, लेकिन राजनीतिक कारणों से मामला दबा दिया गया।

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फिलहाल अब इस मामले को मुख्यमंत्री पंजाब के पास उठाया गया, तो इसमें जांच के आदेश दिए गए थे। मामले में डीसी बठिंडा की तरफ से जांच करवाने के बाद गत दिवस एसएसपी बठिंडा को मामले में कार्रवाई की हिदायत दी गई, जिसमें अब जहां पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपित अभी फरार है। इसके बाद नगर निगम बठिंडा से इमारत को तोड़कर जमीन खाली करवाने की हिदायतें दी गई।