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Punjab News: एपल कंपनी का डुप्लीकेट सामान बेच लोगों को लगो रहे थे चूना, तीन लोगों पर मामला दर्ज

Punjab Latest News बठिंडा में पुलिस ने एपल कंपनी का डुप्लीकेट सामान बेचने के आरोप में चार दुकानदारों को नामजद कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना कोतवाली पुलिस को दर्ज कराए गए बयान में मानसरोवर जयपुर राजस्थान निवासी संदीप तंवर ने बताया कि वह ग्रिफिन आईपी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता है।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Sat, 18 May 2024 02:27 PM (IST)
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Punjab News: एपल कंपनी का डुप्लीकेट सामान बेच लोगों को लगो रहे थे चूना

जागरण संवाददाता,बठिंडा। Punjab News: कोतवाली पुलिस ने एपल कंपनी का डुप्लीकेट सामान बेचने के आरोप में चार दुकानदारों को नामजद कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक दुकानदार की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने इन दुकानदारों के पास से भारी मात्रा में कंपनी का डुप्लीकेट सामान बरामद किया है।

थाना कोतवाली पुलिस को दर्ज कराए गए बयान में मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान निवासी संदीप तंवर ने बताया कि वह ग्रिफिन आईपी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता है।

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कंपनी उन दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है, जोकि डुप्लीकेट उत्पाद खरीदते और बेचते हैं और भारत में एपल उत्पादों की डुप्लीकेट बनाकर बेचते हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी को सूचना मिली थी कि बठिंडा शहर में कई दुकानदार एपल कंपनी का डुप्लीकेट सामान बेचकर भोले-भाले लोगों को चूना लगा रहे हैं।

बरामद हुआ ये सामान 

अपने बयानों में उन्होंने कहा कि हाथी मंदिर के पास बने बाजार में ये सामान बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा था। थाना कोतवाली के सब-इंस्पेक्टर बेअंत सिंह ने बताया कि उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरु गोबिंद सिंह नगर निवासी शुभम कुमार

परजापत कॉलोनी निवासी पीयूष सिंगला, चंदसर बस्ती निवासी प्रवीण कुमार और बल्ला राम निवासी करण जिंदल की दुकानों पर छापेमारी कर इन दुकानदारों के पास से एपल कंपनी के मोबाइल के 600 डुप्लीकेट कवर, 13 डुप्लीकेट चार्जर, 38 अडोपटर और 80 बैटरियां बरामद की गई।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से शुभम कुमार, पीयूष सिंगला और प्रवीण कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि करण जिंदल की गिरफ्तारी होनी बाकी है। उन्होंने बताया कि उक्त लोगों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है।

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