APP विधायक गज्जन माजरा की याचिका पर ईडी को नोटिस, 41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला
आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। गज्जन माजरा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी तारा कार्पोरेशन लिमिटेड के जरिए एक बैंक से 41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा (Jaswant Singh Gajjan Majra) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है। विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को नोटिस भेज जवाब मांगा है।
क्या है मामला?
आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा (Jaswant Singh Gajjan Majra) पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी तारा कार्पोरेशन लिमिटेड के जरिए एक बैंक से 41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को गत वर्ष ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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जिसके बाद अब आप विधायक ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर किया है। आप विधायक के याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में दर्ज की थी शिकायत
इसी मामले में गज्जन माजरा के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में शिकायत दर्ज की थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद उन्होंने मोहाली की जिला अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।
मोहाली की अदालत ने उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद अब उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है। जसवंत सिंह गज्जन माजरा (Jaswant Singh Gajjan Majra) की नियमित जमानत की मांग पर हाईकोर्ट ने ईडी को 15 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।