Chandigarh News: हथियारों को बढ़ावा देने वाले कितने गानों पर की गई कार्रवाई, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हथियारों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर अपना सख्त रवैया अख्तियार किया है। इसके चलते पंजाब सरकार से जवाब मांगते हुए डीजीपी से जानकारी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आदेश देने के बाद भी अब तक पंजाब सरकार की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हथियारों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पंजाब के डीजीपी से जानकारी मांगी है और उनसे पूछा है कि ऐसे कितने गानों पर एफआईआर दर्ज की है और वे कौन से गाने हैं।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार
हालांकि पंजाब सरकार ने कहा कि वो इन गानों पर बैन नहीं लगा सकती क्योंकि यह काम सेंसर बोर्ड का है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा जब ऐसे गानों पर लगाम लगाने के लिए हाई कोर्ट ने ही आदेश दिए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
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डीजीपी से किया जवाब तलब
हाई कोर्ट ने हथियारों के लाइसेंस के मामले में डीजीपी से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा को भी शामिल करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। सरकार ने कहा कि वो इन गानों पर बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि यह काम सैंसर बोर्ड का है। अगली सुनवाई 17 मई को होगी।ये भी पढ़ें: Punjab News: पीजीआई चंडीगढ़ में रोजाना इलाज के लिए आते हैं 10 हजार मरीज, भीड़ को देखते 22 NSS वालंटियर तैनात
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