Punjab News: पंजाब में सूचना आयोग के दस खाली पदों पर 30 अगस्त तक होगी नियुक्ति, HC ने सरकार को दिए निर्देश
Punjab News पंजाब सूचना आयोग के दस खाली पदों पर 30 अगस्त तक नियुक्ति होगी। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में दायर याचिका में पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की समयबद्ध तरीके से तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है। तीन वर्षों से पंजाब राज्य सूचना आयोग में ये पद खाली पड़े हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब राज्य सूचना आयोग (Information Commission in Punjab) में सूचना आयुक्तों की तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। एक जनहित याचिका पर पंजाब शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की अवर सचिव सुश्री दविंदर कौर ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की।
जल्द जारी होगी अधिसूचना
रिपोर्ट में कहा गया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस संबंध में अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
रिक्त पदों को भरने का निर्देश जारी
इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता निखिल थम्मन को यह छूट दी कि यदि प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता दोबारा इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण में आ सकता है। कोर्ट ने सरकार को 30 अगस्त, 2024 से पहले पंजाब राज्य सूचना आयोग के रिक्त पदों को भरने का निर्देश भी जारी किया।यह भी पढ़ें: शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों साइड से खुलेगी एक-एक लेन; पंजाब-हरियाणा के अफसरों को दिए आदेश
सूचना आयुक्तों की तत्काल नियुक्ति की उठी मांग
इस मामले में दायर याचिका में पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की समयबद्ध तरीके से तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है। याची की वकील सुनैना ने दलील दी कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न किए जाने के कारण सूचना के अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और सूचना आयुक्तों की 10 रिक्त सीटों के कारण अपीलों और शिकायतों की लंबितता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
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