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Punjab News: पंजाब में सूचना आयोग के दस खाली पदों पर 30 अगस्‍त तक होगी नियुक्ति, HC ने सरकार को दिए निर्देश

Punjab News पंजाब सूचना आयोग के दस खाली पदों पर 30 अगस्‍त तक नियुक्ति होगी। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में दायर याचिका में पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की समयबद्ध तरीके से तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है। तीन वर्षों से पंजाब राज्य सूचना आयोग में ये पद खाली पड़े हैं।

By Dayanand Sharma Edited By: Himani Sharma Updated: Mon, 12 Aug 2024 03:48 PM (IST)
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Punjab News: विभाग में अप्रैल 2021 की गई थी नियुक्तियां
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब राज्य सूचना आयोग (Information Commission in Punjab) में सूचना आयुक्तों की तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। एक जनहित याचिका पर पंजाब शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की अवर सचिव सुश्री दविंदर कौर ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की।

जल्‍द जारी होगी अधिसूचना

रिपोर्ट में कहा गया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस संबंध में अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

रिक्त पदों को भरने का निर्देश जारी

इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता निखिल थम्मन को यह छूट दी कि यदि प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता दोबारा इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण में आ सकता है। कोर्ट ने सरकार को 30 अगस्त, 2024 से पहले पंजाब राज्य सूचना आयोग के रिक्त पदों को भरने का निर्देश भी जारी किया।

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सूचना आयुक्तों की तत्काल नियुक्ति की उठी मांग

इस मामले में दायर याचिका में पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की समयबद्ध तरीके से तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है। याची की वकील सुनैना ने दलील दी कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।

पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न किए जाने के कारण सूचना के अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और सूचना आयुक्तों की 10 रिक्त सीटों के कारण अपीलों और शिकायतों की लंबितता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

अप्रैल 2021 में हुई थी नियुक्ति

यह भी तर्क दिया कि अंतिम सूचना आयुक्त की नियुक्ति सात अप्रैल 2021 को हुई थी और पंजाब राज्य सूचना आयोग ने सात सितंबर 2021 तक अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया और इसके बाद सूचना आयुक्त की सभी दस सीटें खाली हो गईं क्योंकि वे सभी एक के बाद एक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए।

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याची ने दलील दी कि पंजाब सरकार ने अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया है। तर्क दिया कि अंतिम कार्यरत सूचना आयुक्त यानी असित जॉली नौ जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हो गए और लंबित अपीलों और शिकायतों के निपटारे के लिए केवल मुख्य सूचना आयुक्त इंद्रपाल सिंह रह गए है।

लंबित मामलों की बढ़ती जा रही संख्‍या: याची

याची निखिल थम्मन ने तर्क दिया कि लंबित मामलों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस वर्ष के पहले पांच महीनों में यानी मई, 2024 तक लंबित मामलों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे 8900 से अधिक मामलों का निपटारा होना बाकी है। सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पंजाब राज्य को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों से पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति क्यों नहीं की है।

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